दस्तावेजों से छेड़छाड़ पर केस दर्ज करने के निर्देश
संवाद सूत्र, घुमारवीं : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घुमारवीं उपासना शर्मा की अदालत ने ग्रा
संवाद सूत्र, घुमारवीं : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घुमारवीं उपासना शर्मा की अदालत ने ग्राम पंचायत झबोला के तत्कालीन सचिव रंजना शर्मा व प्रधान सपना कुमारी के खिलाफ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने तथा धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की शिकायत राजेंद्र कुमार पुत्र रतन चंद निवासी झबोला ने अदालत में दायर की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि 15 अगस्त, 2016 को पंचायत का आम अधिवेशन बुलाया गया था। इस अधिवेशन में तमाम ग्रामवासी उपस्थित हुए थे। इस अधिवेशन के दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनकी कार्रवाई तत्कालीन सचिव द्वारा दर्ज की गई। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वाटर गार्ड सुधीर शर्मा, जो कि टैंक नंबर दो पर कार्यरत है, की सेवाएं सही नहीं हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि इस वाटर गार्ड की सेवाएं 15 अगस्त, 2016 से निरस्त समझी जाएं। यह भी प्रस्तावित किया गया कि इस वाटर गार्ड की जगह दूसरे व्यक्ति की तैनाती की जाए। साधारण अधिवेशन की सारी कार्रवाई पंचायत के सभी सदस्यों तथा ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। शिकायतकर्ता के वकील सुनील शर्मा ने बताया कि प्रधान द्वारा विभाग के सहायक अभियंता को नया वाटर गार्ड नियुक्त करने के लिए भी पत्र लिखा गया। जब उसने रजिस्टर की कार्रवाई को दोबारा देखा, तो इस प्रस्ताव को बदल दिया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर प्रस्ताव संख्या 13 में क¨टग करके सभी लाइनों को बदल डाला। रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके लिखा गया कि वाटर गार्ड को हिदायत दी जाती है कि वह सेवाओं में सुधार लाए। शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत उपायुक्त बिलासपुर को की, जिसकी छानबीन पंचायत इंस्पेक्टर द्वारा की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इन लोगों ने सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सचिव व प्रधान ने इस छेड़छाड़ के बारे में अपना बयान भी दर्ज करवाया। छानबीन के उपरांत उपायुक्त बिलासपुर में तत्कालीन सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शिकायतकर्ता के वकील सुनील शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जिसके चलते मौजूदा शिकायत पत्र अदालत में दायर किया गया। अदालत ने पुलिस को निर्देश जारी किए कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।