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ऑनलाइन व्यापार में नहीं होंगे ठगी का शिकार

संवाद सहयोगी बिलासपुर जिले में ऑनलाइन खरीदारी को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ल

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 05:45 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 05:45 PM (IST)
ऑनलाइन व्यापार में नहीं होंगे ठगी का शिकार
ऑनलाइन व्यापार में नहीं होंगे ठगी का शिकार

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिले में ऑनलाइन खरीदारी को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाने के फैसले को लोगों ने सराहा है। लोगों का कहना है कि इससे ऑनलाइन बाजार से जुड़े लोगों की मनमानी कम होगी। दुकानदारों ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि इससे पूर्व ऑनलाइन व्यापार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लाया गया था, जबकि दुकानदारों को इसके अधीन रखा गया था। इससे दोहरी नीति अपनाई जा रही थी, लेकिन अब सभी के लिए यह एक अच्छी बात है। इससे अब ग्राहक भी ठगी का शिकार नहीं होंगे, वहीं यदि कोई ग्राहक ठगी का शिकार होता है वह इसकी शिकायत कर सकता है। ऑनलाइन कारोबार को उपभोक्ता सरंक्षण कानून के दायरे में लाए जाने का निर्णय बढि़या है। इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अब लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे

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संजय महाजन, दुकानदार इससे पूर्व ऑनलाइन कारोबार को उपभोक्ता सरंक्षण कानून के दायरे से बाहर रखा गया था, जबकि अन्य दुकानदारों को इसके दायरे में रखा गया था। अब कोई व्यक्ति ऑनलाइन कारोबार से ठगी का शिकार नहीं होगा।

शशि शर्मा, दुकानदार ऑनलाइन बाजार को पहले कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके कारण दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब उन्हें भी कानून के दायरे में लाया गया है तो अच्छी बात है।

धर्मपाल, दुकानदार दुकानदारों की पिछले काफी समय से मांग थी कि ऑनलाइन व्यापार को भी कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन उनकी मांग अब पूरी हुई है।

कश्मीर सिंह, दुकानदार इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन व्यापार को भी कानून के दायरे में ले लिया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम है।

ज्ञानचंद, उपभोक्ता

ऑनलाइन सामग्री मंगवाने के बाद वह यदि खराब निकलती थी तो उसकी शिकायत कहीं भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब उपभोक्ता अपनी बात फोरम में रख सकते हैं।

दिनेश कुमार उपभोक्ता कई बार ऑनलाइन सामग्री सस्ती होती थी, लेकिन वह शीघ्र ही खराब हो जाती थी, लेकिन अब यह अच्छा हो गया है कि अब उसकी शिकायत फोरम में कर सकते हैं।

प्यारेलाल, उपभोक्ता ऑनलाइन कारोबार को कानून के दायरे में लाने के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑनलाइन व्यापार को कानून के दायरे में लाना जरूरी था, क्योंकि इससे लोग मनमानी का शिकार नहीं हो सकते।

बिश्नदास


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