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Bilaspur: डायरिया जैसी स्थिति से बचने के लिए डीसी ने दिया था आदेश, फिर भी खुले में बिक रहा मांस व सब्जियां

प्रदेश के कुछ जिलों में फैले डायरिया जैसी स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने खुले में खाद्य वस्तुओं के बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन लोग आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहें हैं। बाजारों में सब्जियां फल व मांस आदि बिना ढके बिक रहे हैं।(जागरण फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkPublished: Sun, 05 Feb 2023 12:10 PM (IST)Updated: Sun, 05 Feb 2023 12:10 PM (IST)
Bilaspur: डायरिया जैसी स्थिति से बचने के लिए डीसी ने दिया था आदेश, फिर भी खुले में बिक रहा मांस व सब्जियां
सड़क के किनारे खुले में बिना ढके रखी सब्जियां व फल

संवाद सहयोगी, बिलासपुर: प्रदेश के कुछ जिलों में फैले डायरिया जैसी स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने बिलासपुर में खुले में खाद्य वस्तुओं के बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इन आदेशों का पालन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आलम यह है कि बाजारों में सब्जियां, फल व मांस आदि बिना ढके बिक रहे हैं।

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इस कारण इन पर धूल व मक्खी-मच्छर आदि भिनभिनाते रहते हैं जिससे जिला में किसी गंभीर बीमारी के फैलने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन यह आदेश भी फाइलों में ही दफन हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि किसी भी अधिकारी ने फील्ड में उतर कर कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया है।

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आदेश के उल्लंघन किया तो मिलेगा दंड

प्रशासन के जारी आदेशों में उपायुक्त पंकज राय ने कहा है कि जिला में धूल और मक्खियों के संपर्क में आने वाले खाद्य पदार्थों जिसमें अधिक पके हुए, सड़े, कटे फटे, खराब फलों और सब्जियों के बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी मिठाई, मांस, मछली, चाट बिस्कुट, दूध और अंडा सहित अन्य खाद्य पदार्थों व पेयजल की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा जो कांच व अन्य आवरण से ढके न हों।

आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत दंड का प्रविधान है। वहीं इस बारे में उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि अधिकारियों के निर्देश दिए जाएंगे कि वह फील्ड में निरीक्षण करें और कोई आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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