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500 से ज्यादा राशि नहीं रख सकेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, थानों को आदेश जारी

Traffic policemen हिमाचल के बिलासपुर में अब ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जेब में 500 रुपये से ज्‍यादा रुपये नहीं रख पाएंगे इस मामले में सभी थानों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

By Babita kashyapEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 08:49 AM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 08:49 AM (IST)
500 से ज्यादा राशि नहीं रख सकेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, थानों को आदेश जारी
500 से ज्यादा राशि नहीं रख सकेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, थानों को आदेश जारी

बिलासपुर, जेएनएन। जिला बिलासपुर में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान पैसे ऐंठने वाले पुलिस वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। जिले के नए पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने बुधवार को नई व्यवस्था बनाते हुए सभी थानों व चौकियों को ट्रैफिक चैकिंग के लिए निकलने वाले पुलिस वालों को पारदर्शिता के लिए नई नियमावली तय कर दी है। इसके तहत अगर पांच सौ रुपये से अधिक पैसा ट्रैफिक चैकिंग वाले कर्मियों की जेब में पाया गया तो ऐसे कर्मियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आज इस मामले में बाकायदा सभी थानों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद सभी थानों चौकियों की पुलिस अलर्ट हो गई है।

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एसपी दिवाकर शर्मा ने बताया कि आम जनता से अक्सर यह शिकायतें मिलती हैं कि थानों व चौकियों से ट्रैफिक चैकिंग के लिए निकलने वाली पुलिस ऐसी जगहों पर खड़े होकर लोगों से पैसे उगाही करती है जहां पर सुनसान क्षेत्र होता है। यहां इन पर नजर रखने के लिए कोई नहीं होता। साथ ही पुलिसकर्मी अपनी इच्छा से बगैर जिला कार्यालय को सूचना दिए ही यातायात निरीक्षण के लिए निकलते हैं। ऐसे में साफ तौर पर विभागीय कर्मियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रहती थी। पुलिस के अधिकारियों की ओर से अगर कोई औचक निरीक्षण इन कर्मियों पर किया भी जाता तो यह दिक्कतें रहती थीं कि यह पुलिस कर्मी उनकी जेबों में मिलने वाले पैसे को अपना बताकर अपनी जान छुड़ा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

रोज दर्ज करनी होगी पांच सौ रुपये की राशि की सूचना 

दिवाकर शर्मा ने बताया कि उन्होंने अब व्यवस्था दी है कि जिले के किसी भी थाने या चौकी से अगर कोई पुलिस टीम नाकेबंदी या ट्रैफिक चैकिंग के लिए निकलती है तो इसकी जानकारी जिले के कंट्रोल रूम में देनी पड़ेगी। साथ ही जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक चैकिंग के लिए जाएंगे उन्हें रोजनामचे में यह दर्ज करना होगा कि उनकी जेब में सिर्फ पांच सौ रुपये की राशि है। पुलिस कर्मी पांच सौ रुपये से ज्यादा की राशि अपने पास चैकिंग के दौरान नहीं रख सकते हैं। 

दर्ज करना होगा अधिक राशि का स्रोत और मकसद 

पांच सौ रुपये के नोट का नंबर भी रोजनामचे में दर्ज करना होगा। अगर किसी कारणवश किसी मुलाजिम के पास अधिक की राशि अपने साथ ले जानी पड़ती है तो इसकी जानकारी रोजनामचे में दर्ज करवानी होगी कि उस पैसे का स्रोत और मकसद क्या है? एसपी ने कहा कि अगर इन नियमों के विरुद्ध कोई भी पुलिसकर्मी तय मानकों से ज्यादा की राशि लेकर ट्रैफिक चैकिंग के दौरान पकड़ा गया तो उसके खिलाफ वह कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।

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