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आरटीआइ एक्ट आम आदमी को बनाता है सशक्त

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा बचत भवन में राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित अधिकारियों और पंचायत सचिवों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ एडीएम विनय धीमान ने किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 07:10 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 06:45 AM (IST)
आरटीआइ एक्ट आम आदमी को बनाता है सशक्त
आरटीआइ एक्ट आम आदमी को बनाता है सशक्त

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा बचत भवन में राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित अधिकारियों और पंचायत सचिवों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ एडीएम विनय धीमान ने किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो आम आदमी को सशक्त बनाता है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को कार्यशाला के आयोजन का अवसर प्रदान किए जाने पर हिप्पा का धन्यवाद किया।

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हिप्पा से प्रो. राजेंद्र कपूर ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 को लागू हुए लगभग 14 वर्ष का समय हो रहा है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के बारे में जागरूक हो चुका है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को आरटीआइ एक्ट के बारे में जागरूक करना है, ताकि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व लाकर कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। निर्धारित अवधि में मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पूर्णरूप से जागरूक हों। अधिकारी आरटीआइ के आवेदन पत्र से परेशान न हों अपितु कार्यशाला में अपनी आशंकाओं पर खुलकर चर्चा करें ताकि लोगों को सूचना देने में कोई भी समस्या न हो। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों को दी गई शक्तियों और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक किया तथा उपस्थित अधिकारियों की आशंकाओं को भी दूर किया।


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