मां बोली- बेटी से युवक ने किया दुष्कर्म, Court में बेटी ने जो कहा उससे रह गए सब हक्के-बक्के
महिला ने एक युवक पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामला पुलिस के बाद अदालत में पहुंचा लेकिन वहां बेटी के बयान के बाद मामला पलट गया।
जेएनएन, जगाधरी। थाना छप्पर क्षेत्र की एक महिला ने रंजिश में एक युवक को बेटी का यौनशोषण करने के केस में फंसवा दिया। केस की सुनवाई के दौरान पुलिस ने महिला की बेटी को गवाह ही नहीं बनाया। कोर्ट के आदेश पर जब लड़की बयान देने पहुंची, तो उसने जो कहा उससे सब हक्के-बक्के रह गए। उसने कहा कि उसका आरोपित के साथ कोई संबंध नहीं है। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश पायल बंसल ने युवक को बरी कर दिया। एडवोकेट यशपाल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
यह था मामला
एडवोकेट यशपाल शर्मा ने बताया कि 27 जून, 2018 को एक महिला ने छप्पर पुलिस को बताया कि एक युवक उसकी बेटी का यौनशोषण कर रहा है। युवक ने उसकी बेटी को धमकी दी है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उसके परिजनों को मार डालेगा। एक दिन तंग आकर उसने घटना के बारे में उसे बताया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कोर्ट में ये रहीं पुलिस की कमियां
यशपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर केस तो दर्ज किया था, लेकिन लड़की को गवाह ही नहीं बनाया। शिकायतकर्ता के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया।
रंजिश में कराया था केस दर्ज
यशपाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने रंजिश में युवक पर केस दर्ज कराया था। एक बार उसने लड़की के मोबाइल पर फोन कर उसके भाई के संदर्भ में कुछ बात कही थी। उसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक से रंजिश पाल ली।
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