मर्जी से गई थी घूमने, किसी ने नहीं किया गलत काम
अपहरण के बाद युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को बरी कर दिया।
संवाद सहयोगी, जगाधरी:
अपहरण के बाद युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को बरी कर दिया। इनमें तेलीपुरा निवासी योगेश, गांधीधाम निवासी छतरपाल व अंबेहटा सहारनपुर निवासी मुर्करम शामिल है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज ने सुनाया है। एडवोकेट अमनदीप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि परेशानी के चलते वह घर छोड़कर घूमने चली गई थी। किसी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। जबकि शहर पुलिस जगाधरी ने पीड़िता के मां की शिकायत पर उक्त आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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यह था मामला:
शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कालोनी निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने 12 अप्रैल 2018 को बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि 12 अप्रैल की सुबह करीब साढ़े नौ बजे उसकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई। आसपास व रिश्तेदारियों में तलाश करने के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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14 अप्रैल को हिमाचल से बरामद की युवती:
पुलिस ने 14 अप्रैल युवती को हिमाचल के सिरमौर जिले से बरामद किया। 15 अप्रैल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान करवाए गए। जिसमें उसने तीन युवकों पर अपहरण के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिसके बाद इस मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई।
मर्जी से गई थी, किसी ने नहीं किया गलत काम केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि परेशानी के चलते वह घर से चली गई थी। किसी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। युवती ने घर से जाने के बाद पौंटा साहिब थाने में डीडीआर भी दर्ज करवाई थी।