चोरी का सामान रखने पर दो साल कैद
कालंदी कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रिसिपल मुरारीलाल के घर में हुई लूटपाट का सामान रखने पर कोर्ट ने बराड़ा निवासी अजय और मोहम्मद इजाज को दो साल कैद व पांच-पांच रुपये जुर्माना लगाया है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : कालंदी कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रिसिपल मुरारीलाल के घर में हुई लूटपाट का सामान रखने पर कोर्ट ने बराड़ा निवासी अजय और मोहम्मद इजाज को दो साल कैद व पांच-पांच रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही आर्म्स एक्ट में एक साल कैद की सजा और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वाती सहगल ने सुनाया है। कोर्ट ने मामले में पारस, गगनदीप और सरबजीत को बरी किया है।
यह था मामला
शहर यमुनानगर पुलिस ने 6 जनवरी, 2018 को कालंदी कालोनी निवासी सेवानिवृत प्रिसिपल मुरारीलाल की शिकायत पर पांच युवकों के खिलाफ डकैती डालने और ऑर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को सेवानिवृत्त प्रिसिपल ने बताया कि वह तथा उसकी पत्नी घर में सो रहे थे। करीब साढ़े तीन बजे पांच युवक रसोई की ग्रिल काटकर घर में घुस गए। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। युवकों ने उन दोनों के हाथ बांध दिए। इसके बाद उन्होंने हथियारों के बल पर उससे अलमारी की चाबी ली। उसमें से उन्होंने 30 हजार रुपये, चांदी की मूर्तियां, सिक्के निकाल आदि लिए। इसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी के हाथ से पांच सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां भी छीन लीं। बाद में वे तीन मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। मुरारीलाल ने लैंड लाइन फोन से अपने दामाद को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने बराड़ा निवासी अजय और मोहम्मद इजाज को काबू किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद भी किया।