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बैंक के बाहर से 44 हजार छीनने के दो दोषियों को छह साल की सजा

संवाद सहयोगी, जगाधरी : एचडीएफसी बैंक में 44 हजार रुपये जमा करवाने आए गांव बांबेपुर थाना खिजराबाद निवासी लुकानम से रुपये छीनने के दोषी गांव पीरूवाला निवासवी मन¨वद्र व चंदाखेड़ी निवासी अमनदीप को कोर्ट हने छह साल कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 02:16 AM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 02:16 AM (IST)
बैंक के बाहर से 44 हजार छीनने के दो दोषियों को छह साल की सजा
बैंक के बाहर से 44 हजार छीनने के दो दोषियों को छह साल की सजा

संवाद सहयोगी, जगाधरी : एचडीएफसी बैंक में 44 हजार रुपये जमा करवाने आए गांव बांबेपुर थाना खिजराबाद निवासी लुकानम से रुपये छीनने के दोषी गांव पीरूवाला निवासवी मन¨वद्र व चंदाखेड़ी निवासी अमनदीप को कोर्ट हने छह साल कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला सेशन जज बिमलेश तंवर ने सुनाया है। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के दौरान छह लोगों की गवाही हुई।

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मोबाइल पर बात करते समय छीने थे रुपये

पुलिस के अनुसार गांव बांबेपुर निवासी लुकमान 16 अगस्त 2017 को जगाधरी स्थित एचडीएफसी बैंक में 44 हजार रुपये जमा करवाने के लिए आया था। रुपये जमा करवाने के लिए वह लाइन में लगा हुआ था। इस दौरान उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। फोन सुनने के लिए वह बैंक से बाहर आ गया। जब वह फोन पर बात कर रहा था तो इसी दौरान दो युवक उससे रुपये छीनकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 19 नवंबर 2017 को गांव पीरूवाला निवासी मन¨वद्र व चंदाखेड़ी निवासी अमनदीप को काबू किया। जब पुलिस ने उसने पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करनी स्वीकार कर ली।


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