Move to Jagran APP

30 किलो चूरापोस्त सप्लाई करने के दो दोषियों को 10 साल की कैद

चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए गांव कलावड़ के सुभाष व अरुण को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सीआइए की टीम ने दोनों को 30 किलो चूरा पोस्त के साथ पकड़ा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 02:18 AM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 02:18 AM (IST)
30 किलो चूरापोस्त सप्लाई करने के दो दोषियों को 10 साल की कैद
30 किलो चूरापोस्त सप्लाई करने के दो दोषियों को 10 साल की कैद

संवाद सहयोगी , जगाधरी : चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए गांव कलावड़ के सुभाष व अरुण को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सीआइए की टीम ने दोनों को 30 किलो चूरा पोस्त के साथ पकड़ा है। दोषियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरेश कुमार ¨सघल की कोर्ट ने सुनाया है। पौने तीन साल तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चली।

loksabha election banner

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर 2015 को सीआइए पुलिस ने गस्त के दौरान दो लोगों को पकड़ा था। सूचना मिली थी कि दो लोग नशे की खेप लेकर यूपी से छप्पर की ओर आ रहे हैं। अधोया मोड़ के पास दो लोग सिर पर कट्टा लेकर आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर उन्होंने तेज चलना शुरू कर दिया। जब उन्हें रोककर कट्टे में रखे सामान के बारे में पूछा, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली, तो उसमें चूरापोस्त भरा मिला। पुलिस ने उसका वजन किया , तो वह 30 किलोग्राम मिला। पुलिस ने दोनों कट्टों में सेंपल लेकर जांच के लिए विभाग की लैब में भेज दिया।

एएसआइ मोहन की शिकायत पर दोनों लोगों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.