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ट्रैक्टर चालक को छह महीने कैद, 12 सौ रुपये जुर्माना

जेएमआइसी संदीप कौर की कोर्ट ने अमरपुरी कालोनी के ट्रैक्टर-ट्राली चालक मोहम्मद हुसैन को छह महीने कैद व 12 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 06:40 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 06:40 AM (IST)
ट्रैक्टर चालक को छह महीने कैद, 12 सौ रुपये जुर्माना
ट्रैक्टर चालक को छह महीने कैद, 12 सौ रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, जगाधरी :

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जेएमआइसी संदीप कौर की कोर्ट ने अमरपुरी कालोनी के ट्रैक्टर-ट्राली चालक मोहम्मद हुसैन को छह महीने कैद व 12 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने

आइटीआइ के पास सड़क पार करते समय एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी।

पुलिस ने शिवपुरी बी निवासी राहुल कुमार सेठी की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। सेठी ने कहा था कि रेलवे स्टेशन के पास उसकी चाय की दुकान है। 30 दिसंबर 2016 को वह आइटीआइ सब्जी मंडी के पास किसी काम से गया था। जब वह सड़क पार कर रहा था, तो कमानी चौक की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। वह मौके से फरार हो गया। हादसे में बाई टांग पर चोट आई। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 31 दिसंबर को पुलिस ने ट्रैक्टर चालक अमरपुरी कालोनी ससौली निवासी मोहम्मद हुसैन को काबू किया।


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