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दुकानों पर लगे मिले तंबाकू की चेतावनी के बोर्ड, खोखा संचालक नहीं जानते नियम

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेलवे रोड पर चे¨कग अभियान चलाया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Oct 2018 06:54 PM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2018 06:54 PM (IST)
दुकानों पर लगे मिले तंबाकू की चेतावनी के बोर्ड, खोखा संचालक नहीं जानते नियम
दुकानों पर लगे मिले तंबाकू की चेतावनी के बोर्ड, खोखा संचालक नहीं जानते नियम

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेलवे रोड पर चे¨कग अभियान चलाया। इस दौरान जिला परिवार कल्याण अधिकारी सुदेश कांबोज, आरबीएसके कोर्डिनेटर अरुण कुमार व नरवेश कुमार, सुमित कुमार ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के यहां पर छापेमारी की गई। इस दौरान जांचा गया कि दुकानों के बाहर तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बोर्ड लगे हैं या नहीं। दुकानों के बाहर तो बोर्ड लगे मिले, लेकिन खोखों पर कोई बोर्ड नहीं लगा था। जिस पर उन्हें चेतावनी दी गई।

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सुदेश कांबोज ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा होल, विद्यालय, महाविद्यालय में बीडी, सिगरेट व तंबाकू का सेवन करना निषेध है। दोषी पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों की दुकानों पर नुकसान के बारे में नोटिस चस्पा करना होगा। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी हालत में तंबाकू का उत्पाद नहीं देने की चेतावनी लिखी होनी चाहिए।


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