ऑड-इवन की व्यवस्था पर निगरानी रखेंगी नगर निगम की तीन टीमें, दुकान खुली मिली तो होगी सील
इसके लिए निगम की टीम ने सभी दुकानों पर 1-2 नंबर की मार्किंग कर दी है। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 22 वार्डों में तीन टीमें नजर रखेंगी। टीम में सफाई निरीक्षक के साथ दरोगा व कर्मचारी भी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर निगम क्षेत्र में अब दुकानें ऑड-इवन के हिसाब से ही खुलेंगी। इसके लिए निगम की टीम ने सभी दुकानों पर 1 और 2 नंबर की मार्किंग कर दी है। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 22 वार्डों में तीन टीमें नजर रखेंगी। टीम में सफाई निरीक्षक के साथ दरोगा और कर्मचारी भी शामिल हैं। चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू हो गई है। पहले दिन एक नंबर वाली दुकानें खुली। कुछ दुकानदारों के बीच असमंजस का माहौल रहा, लेकिन अधिकांश से इस नियम का पालन किया है। किस वार्ड में किसकी जिम्मेदारी
वार्ड नंबर-1 से सात तक सफाई निरीक्षक अमित कुमार इंचार्ज व सफाई निरीक्षक प्रदीप दहिया सहायक की भूमिका में रहेंगे। वार्ड नंबर 8 से 15 तक की बतौर इंचार्ज गोविद कुमार व सहायक बिट्टू सिंह व सचिन रहेंगे। वार्ड 16 से 22 तक सहायक सफाई निरीक्षक कृष्ण कुमार इंचार्ज व सुमित बैंस और सतबीर सिंह सहायक की भूमिका में रहेंगे। ऑड-इवन की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना इनकी जिम्मेदारी होगी। हर दिन अपने-अपने एरिया का दौरा करेंगे और उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी बारी होगी।
किस दिन कौनसी खुलेंगी दुकान
प्रशासनिक आदेशों के अनुसार जिस दुकान पर 01 नंबर लिखा गया है, वह दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। वहीं 02 नंबर वाली दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। इनके अलावा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खेड़ा मोहल्ला बाजार व मीरा बाई बाजार की दाई ओर की और मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को बाई ओर की दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। दुकानों का समय सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक रहेगा। जबकि दूध डेयरी सुबह सात से शाम सात बजे तक खोल सकते है। दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति मिले तो होगी कार्रवाई
शारीरिक दूरी की पालना के लिए हर दुकान के सामने 6 फीट गैप के गोले लगवाए गए है। एक समय में दुकान के अंदर दुकानदार और सहायकों सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यह अनुपालन सुनिश्चित करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। इसकी अवहेलना होने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई का प्रावधान है। मास्क या फेस कवर पहनना दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा दुकानदार दुकान के सामने सैनिटाइजर रखेगा। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं होगी, कोई भी दुकानदार किसी भी उत्पाद/वस्तुओं को दुकान के बाहर नहीं रखेगा। आदेशों की उल्लंघना करने पर होगा केस दर्ज
कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन की ओर से जो आदेश लागू किए गए है, उनका सख्ती से पालन होना अनिवार्य है। यदि कोई इन आदेशों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। आदेशों को न मानने पर धारा 188 के तहत, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 के तहत और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार डाउनलोड करेंगे आरोग्य सेतु एप
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि दुकानदारों के लिए आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही दुकान पर आने वाले ग्राहकों के मोबाइल में भी करवाएं। शारीरिक दूरी की पालना करना अनिवार्य है। हर दुकान के सामने छह फीट गैप पर मार्किंग की जानी चाहिए। दुकान के सामने हाथ सफाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। काउंटर और कुर्सियों को दिन में दो बार साफ किया जाना चाहिए। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।