महिला से 3100 रुपये झपटने पर दो को पांच साल कारावास, एक लाख दो हजार जुर्माना
बैंक से पेंशन के पैसे लेकर जा रही महिला से 3100 रुपये पासबुक और मोबाइल फोन झपटने पर कोर्ट ने सरावां गांव निवासी रफीक और बंसी लाल को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास और 51-51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : बैंक से पेंशन के पैसे लेकर जा रही महिला से 3100 रुपये, पासबुक और मोबाइल फोन झपटने पर कोर्ट ने सरावां गांव निवासी रफीक और बंसी लाल को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास और 51-51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
यह था मामला
उप जिला न्यायवादी दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि शहर पुलिस जगाधरी ने 15 मई को भारत सेवक नगर निवासी आशा रानी की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में आशा रानी ने कहा कि वह आंगनबाड़ी में हेल्पर की नौकरी करती है। 15 मई को वह कॉलोनी की ही अंजू के साथ पेंशन लेने के लिए बैंक में गई थी। पेंशन लेकर जब वे दोनों वापिस घर जा रही थी, तो एक ट्रैक्टर एजेंसी के पास एक लड़का पीछे से बाइक से आया और उसके हाथ से थैला छीनकर फरार हो गया।