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कोर्ट से भगोड़ा घोषित दुकानदार एक साल बाद गिरफ्तार

एक साल से कोर्ट से घोषित भगोड़े को सीआइए टू की टीम ने पकड़ा है। आरोपित झोटा चौंक निवासी भूपेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 11:07 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 11:07 PM (IST)
कोर्ट से भगोड़ा घोषित दुकानदार एक साल बाद गिरफ्तार
कोर्ट से भगोड़ा घोषित दुकानदार एक साल बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : एक साल से कोर्ट से घोषित भगोड़े को सीआइए टू की टीम ने पकड़ा है। आरोपित झोटा चौंक निवासी भूपेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया है। सीआइए टू के इंचार्ज श्रीभगवान यादव ने बताया कि आठ मार्च 1999 को फूड एंड सप्लाई विभाग की ओर से सैंपल लिए गए थे। इनमें झोटा चौंक निवासी भूपेंद्र की दुकान से मिठाईयों के सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट में यह सैंपल फेल आने पर पर विभाग की ओर से केस दर्ज कराया गया। कोर्ट में आरोपित को छह माह की सजा सुनाई गई थी। इसमें से तीन माह की सजा आरोपित ने काट ली। बाद में उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। 2011 में उसकी अपील खारिज हो गई। इसके बाद आरोपित ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उसकी वहां से भी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद से ही आरोपित फरार हो गया, जबकि कोर्ट ने चार सप्ताह में उसे अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट में पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। अब टीम ने उसे गिरफ्तार किया है।

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