¨टबर मर्चेट से दो लाख लूटने के एक दोषी को सात व तीन को पांच साल कठोर कारावास
संवाद सहयोगी, जगाधरी : रिवाल्वर से गोली चलाकर ¨टबर मर्चेट मॉडल कॉलोनी निवासी राजेश कुमार से दो लाख रुपये लूटने के एक दोषी को कोर्ट ने सात साल तथा तीन को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की साधारण कारावास का प्रावधान है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी :
रिवाल्वर से गोली चलाकर ¨टबर मर्चेट मॉडल कॉलोनी निवासी राजेश कुमार से दो लाख रुपये लूटने के एक दोषी को कोर्ट ने सात साल तथा तीन को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की साधारण कारावास का प्रावधान है। मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने सुनाया है।
गाड़ी में रुपयों का बैग रखते समय की थी लूट
सदर पुलिस ने 25 सितंबर 2016 को मॉडल कॉलोनी थाना सिटी यमुनानगर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट व ऑर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में राजेश ने कहा कि खजूरी मोड़ पर उसने गणेश ¨टबर व कांटा लगाया हुआ है। 24 सितंबर की रात को करीब नौ बजे उसने फैक्टरी व कांटे का हिसाब निपटाया। बैग में दो लाख रुपये व अन्य जरूरी सामान रखा। जब वह फैक्टरी के बाहर खड़ी कार में बैग रखने लगा तो इसी दौरान दो युवक बाइक पर आए और उसकी कनपटी पर रिवाल्वर तान दी। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उन्होंने गाड़ी में रखा बैग उठा लिया। जब उसने विरोध किया तो एक बदमाश ने फायर कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर एक और फायर किया जो उसके सिर के ऊपर से निकल गया।
सुनील व तरुण ने दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस ने छह नवंबर 2016 को पानीपत के मतलौडा कस्बा निवासी सुनील व करनाल के गांव रावल निवासी तरुण को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 24 सितंबर की रात को उन्होंने खजूरी मोड़ पर ¨टबर मर्चेट पर गोली चलाकर दो लाख रुपये की लूट की थी। इस मामले में गांव रायपुर निवासी ¨प्रस, संजीव तथा मौसम अली ने रेकी की थी। लूट के दौरान सुनील ने ¨टबर मर्चेट पर गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपितों से रिवाल्वर भी बरामद की थी।
किसे कितनी हुई सजा
कोर्ट ने पानीपत के मतलौडा कस्बा निवासी सुनील को सात साल कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि करनाल के गांव रावल निवासी तरुण व यमुनानगर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर कॉलोनी निवासी ¨प्रस व संजीव को पांच-पांच साल कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।