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अवैध खनन में पकड़े वाहनों पर जुर्माने में ढील, सरकार का बढ़ेगा राजस्व

अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर जुर्माने की कैटेगिरी निर्धारित की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 07:30 AM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 07:30 AM (IST)
अवैध खनन में पकड़े वाहनों पर जुर्माने में ढील, सरकार का बढ़ेगा राजस्व
अवैध खनन में पकड़े वाहनों पर जुर्माने में ढील, सरकार का बढ़ेगा राजस्व

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर जुर्माने की कैटेगिरी निर्धारित की गई है। नए नियम से वाहनों से फुल हो चुके थानों को भी राहत मिलेगी। साथ ही सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। दिसंबर माह से लेकर अब तक 341 वाहन विशेष जांच टीम ने पकड़े, लेकिन जुर्माने की भारी भरकम राशि की वजह से इन वाहनों को नहीं छुड़वाया गया। अब एनजीटी ने नई गाइडलाइन तय की है। जिसमें वाहनों पर जुर्माने की राशि कम की गई है। एनजीटी ने यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए लागू किए हैं।

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अवैध खनन पर कैग के खुलासे के बाद विशेष जांच टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिसंबर माह से लेकर लेकर जनवरी माह तक 310 वाहन पकड़े गए। इन्हें संबंधित थानों में खड़ा किया गया। 31 वाहन पहले खनन विभाग की टीम ने पकड़े थे। थानों में इन वाहनों को खड़े करने की जगह नहीं बची। प्रतापनगर, बूडि़या, सदर जगाधरी, शहर यमुनानगर थाना समेत पुलिस लाइन में भी ये वाहन खड़े हैं। इन वाहनों पर जुर्माना भी शोरूम की कीमत का 50 प्रतिशत लगा है। जिस वजह से इन्हें छुड़ाने में मालिक भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वजह यह है कि कुछ वाहन दस साल पुराने हैं। जिनकी कीमत ही जुर्माने से काफी कम है। इन वाहनों को पकड़े जाने से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला।

पुलिस लाइन की टूट गई सड़कें

अवैध माइनिग में पकड़े गए इन वाहनों की वजह से पुलिस लाइन की सड़कें भी टूट गई है। पुलिस लाइन के कर्मचारियों ने वाहनों को यहां पर खड़े किए जाने का भी विरोध किया है। इस संबंध में शिकायत भी दी गई। कई माह से यह वाहन खड़े हुए हैं।

एनजीटी में लगाई गई याचिका

एनजीटी में इस संबंध में याचिका लगाई गई थी। इसमें मेघालय राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया था कि पुलिस थानों में वाहन खड़े करने की जगह नहीं बची है। जुर्माना इतना अधिक है कि मालिक वाहनों को छुड़वाने नहीं आते। करीब 700 वाहन इसी वजह सीज किए जा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि वाहन पर उसकी वर्तमान कीमत के हिसाब से जुर्माना तय किया जाए। जिस पर एनजीटी ने वाहनों पर जुर्माने के नियम में बदलाव किया है।

अब यह होगा नया जुर्माना

वाहन की शोरूम कीमत 25 लाख रुपये है और वह पांच साल से पुराना है, तो उस पर अब चार लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यदि वाहन दस साल पुराना है, तो उस पर तीन लाख का जुर्माना। यदि वाहन दस साल से अधिक पुराना है और उसे चलाने की अनुमति है, तो उस पर एक लाख का जुर्माना लगेगा।

कोट्स :

माइनिग ऑफिसर अशोक कुमार ने बताया कि एनजीटी ने जुर्माने की नई दरें निर्धारित की हैं। अब इसी हिसाब से अवैध खनन में पकड़े वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। इससे राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही थानों में खड़े वाहनों को भी मालिक रिलीज कराएंगे।


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