पुलिस ने पेश नहीं किया रिकवरी का साइट प्लान, झपटमारी का आरोपित बरी
बेटे को ट्यूशन पर छोड़कर घर लौट रही महिला से चेन झपटमारी के मामले में पुलिस ने कोर्ट में रिकवरी का साइट प्लान भी पेश नहीं किया। पीड़िता ने भी आरोपित को पहचानने से इंकार कर दिया।
संवाद सहयोगी, जगाधरी :
बेटे को ट्यूशन पर छोड़कर घर लौट रही महिला से चेन झपटमारी के मामले में पुलिस ने कोर्ट में रिकवरी का साइट प्लान भी पेश नहीं किया। पीड़िता ने भी आरोपित को पहचानने से इंकार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल ने झपटमारी के आरोपित गांव सरावां निवासी रफीक को बरी कर दिया। एडवोकेट गुरशरन सिंह रीन ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपित से चेन की रिकवरी दिखाई, लेकिन उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। जांच अधिकारी धर्मपाल ने कोर्ट में कहा कि जहां से आरोपित को गिरफ्तार किया और जहां से रिकवरी हुई उसमें करीब 12 किलोमीटर का अंतर था, जबकि दूसरे पुलिस कर्मी संजीव ने यह अंतर सात किलोमीटर बताया।
जांच अधिकारी ने कहा कि वे सुबह साढ़े चार बजे रिकवरी की जगह पर पहुंचें थे, जबकि दूसरे पुलिस कर्मी ने यह समय साढे़ तीन बजे का बताया। जब आरोपित से रिकवरी की, उसके घर में सिर्फ महिलाएं थी, जबकि दूसरे पुलिस वाले ने तर्क दिया कि महिलाएं व पुरुष दोनों थे। सेक्टर- 18 निवासी भारती ने 17 जून 2019 को शहर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सवा चार बजे वह बेटे को रूप नगर कालोनी में ट्यूशन पर छोड़ने गई थी। जब वह वापिस लौट रही थी और टिटू की दुकान के पास पहुंची, तो पीछे से एक लड़का आया। जो उसके गले से सोने की चेन झपटकर सेक्टर-18 की ओर फरार हो गया। मामले की जांच करते हुए डिटेक्टिव स्टाफ ने 21 जुलाई को आरोपित रफीक को काबू किया। पुलिस ने उसके कब्जे से झपटी हुई चेन बरामद करने का दावा भी किया।