पुलिस ने नहीं बनाया चश्मदीद, नशा तस्करी का आरोपित बरी
नशीले पदार्थ की तस्करी में काबू किए गए मामले में पुलिस ने मौके का गवाह नहीं बनाया। इसके अलावा 50 एनडीपीसी एक्ट के तहत दिए गए नोटिस में भी अनिमितताएं पाई गईं।
By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 11:12 AM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 11:12 AM (IST)
संवाद सहयोगी, जगाधरी : नशीले पदार्थ की तस्करी में काबू किए गए मामले में पुलिस ने मौके का गवाह नहीं बनाया। इसके अलावा 50 एनडीपीसी एक्ट के तहत दिए गए नोटिस में भी अनिमितताएं पाई गईं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने गांव भागुवाला जिला सहारनपुर निवासी राजेश को बरी कर दिया। इनसेट
हथनी कुंड रेस्ट हाउस मोड़ से किया था काबू
खिजराबाद पुलिस ने नौ सितंबर 2018 को सीआइए में तैनात एएसआइ सुखदेव की शिकायत पर राजेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक तथा 36 ग्राम अफीम बरामद की। उसे हथनीकुंड रेस्ट हाउस मोड़ से गिरफ्तार किया गया था।
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