सूचना न देने पर ईओ और एक्सईएन पर 25 हजार जुर्माना
नगर निगम एरिया में ओडीएफ पर खर्च और मिले बजट के बारे में मांगी थी सूचना जागरण संवाददा
जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
शोकॉज नोटिस का जवाब न देने और सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी न दिने पर राज्य सूचना आयुक्त ने कार्यकारी अधिकारी दीपक सूरा नगर निगम और कार्यकारी अभियंता आनंद स्वरूप को 12500-12500 रुपये जुर्माना लगाया है। यह भी आदेश दिए हैं कि यह राशि इनकी तनख्वाह से काटी जानी चाहिए। मामले की रिपोर्ट 15 मई तक आयुक्त को दी जाए। सूचना न मिलने पर अपीलकर्ता जयचंद चौहान ने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग को दी थी। सूचना आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है। ये मांगी थी सूचनाएं
प्रार्थी ने सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी कि नगर निगम एरिया में कुल कितने रेडीमेड टॉयलेट हैं। कितने कम्युनिटी टॉयलेट लगाए हैं। कितने चालू हैं और कितने बंद। पानी की व्यवस्था न होने के कारण कितनों पर ताला है? पूरे नगर निगम एरिया को खुले में शौचमुक्त करने के लिए कितनी राशि मिली और कितनी खर्च की। ये टॉयलेट कहां-कहां लगे हैं। इनके टेंडर संबंधी ब्योरा भी मांगा। इसके अलावा योजना के तहत ग्रामीण और शहरी एरिया में चल रही फैक्ट्रियों में कितने टॉयलेट लगाए गए। इनका किन अधिकारियों ने कितनी बार निरीक्षण किया? नियमों की पालना न करने पर कितने लोगों पर जुर्माना किया। कितने पात्रों को चेतावनी दी गई और कितने को सजा। रखरखाव के लिए कितने कर्मचारी रखे गए। नगर निगम एरिया में कुल कितने म्युनिसिपल इंजीनियर हैं। वे किस कैटेगरी के हैं। उनकी नियुक्ति कब-कब हुई है। किस कैटेगरी का एमई किस ब्रांच का काम देख रहा है? खर्च का ब्योरा
स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइएचएचएल में 377.44 लाख आया और 290.93 लाख खर्च किए गए। पब्लिक अवेयरनेस पर 23.69 लाख आया और 14.83 लाख खर्च किए गए। कम्यूनिटी टॉयलेट के लिए 212.70 आए, जबकि 37.77 लाख खर्च हुए। एसडब्ल्यूएम में 386.29 लाख आए और 226.17 लाख खर्च हुए। पब्लिक टॉयलेट के लिए 11.67 लाख आए। नगर निगम जगाधरी क्षेत्र में 195 मोबाइल टॉयलेट लगाए गए। 15 कम्युनिटी टॉयलेट बने हैं। इनमें 58 मेल सीट हैं और 32 फीमेल सीट हैं। गोशाला कॉलोनी निवासी जयचंद चौहान का आरोप है कि उसको आधी अधूरी सूचना दी गई है, जो सूचना मांगी थी, वह पूरी तरह जनहित में हैं।