लव जिहाद केस में नया मोड़, हिंदू नेता की बेटी का धर्मांतरण के बाद किया निकाह, हाई कोर्ट में कही ऐसी बात
यमुनानगर में हिंदू नेता की बेटी से लव जिहाद के मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की एक मु्स्लिम युवक से निकाह करने के बाद हाई कोर्ट पहुंची और सुरक्षा की मांग की।
यमुनानगर, जेएनएन। हिंदू संगठन के नेता की बेटी के साथ 'लव जिहाद' के मामले में नया मोड़ आ गया है। अपहरण करने के आरोप में जिस नबील पर केस दर्ज हुआ उसने लड़की के साथ 10 जून को निकाह कर लिया। लड़की का धर्मांतरण् कराकर एक मौलवी ने उनका निकाह करवाया। लड़की का नाम बदलकर हुमायरा रखा गया है। हाई कोर्ट में निकाह के दस्तावेज देकर लड़की और नबील ने प्रोटेक्शन की गुहार लगाई है। इसमें दोनों ने लड़की के परिजनों और पुलिस से खुद को खतरा बताया है।
पुलिस अभी भी लड़की की तलाश में लगी, पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था अपहरण का केस
लड़का और लड़की ने सुरक्षा के लिए तर्क दिया गया है कि उन्हें यमुनानगर के एसपी यमुनानगर व एसएचओ प्रताडि़त कर सकते हैं। पिता व मां से भी उनको खतरा है। कोर्ट में मामले पर 17 जून को सुनवाई होगी। वहीं पिता का कहना है कि साजिश के तहत उनकी बेटी को फंसाया गया है। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन किए हैं। हमेशा दूसरों की मदद की, जेल तक काटनी पड़ी। इसलिए उनकी बेटी को साजिश के तहत निशाना बनाया गया है।
नाम बदलकर रखा हुमायरा, कोर्ट में पिंजौर में निकाह करने के दस्तावेज पेश किए
बता दें कि लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि सोमवार सुबह उनकी 19 वर्षीय बेटी को नबील, उसकी बहन नाबिया और साथी परवेज, जावेद बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। सुनवाई न होने पर ही उन्होंने दिल्ली में संघ के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क किया तो पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में एडीजीपी अंबाला रेंज आलोक राय व कुरुक्षेत्र एसपी आस्था मोदी यमुनानगर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मामले में 366, 120 बी, 379 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
यह भी पढ़ें: हिंदू नेता की बेटी हो गई 'लव जिहाद' की शिकार, दिल्ली से फोन आया तो पुलिस हुई गंभीर
कोर्ट में पेश किए ये दस्तावेज
हाई कोर्ट में लड़की की ओर से दस्तावेजों में जन्मतिथि 13 अगस्त 2000 व लड़के नबील की 7 मार्च 1995 लिखवाई है। उन्होंने बताया कि उनका निकाह 10 जून को मौलाना शकील अहमद ने पिंजौर में करवाया है। यह दस्तावेज भी हुमायरा व नबील ने फोटो सहित दिए हैं। लड़की ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कोर्ट में दिए दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि लड़की व लड़का दोनों बालिग हैं। इस तरह के मामलों में उत्तर प्रदेश की कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। उधर, डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र का कहना है कि हाईकोर्ट में लड़की ने सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप