लात-घूसों से पीटकर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, एक सबूतों के अभाव में बरी
पुलिस को मुखबरी कर शराब पकड़वाने के शक में कांसापुर निवासी बलदेव की लात-घूंसों से पीटकर हत्या करने के दोषी कृष्णा कालोनी निवासी ईशू व पंकज को उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने सुनाया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने एक आरोपित हिमांशु को बरी कर दिया।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : पुलिस को मुखबरी कर शराब पकड़वाने के शक में कांसापुर निवासी बलदेव की लात-घूंसों से पीटकर हत्या करने के दोषी कृष्णा कालोनी निवासी ईशू व पंकज को उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने सुनाया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने एक आरोपित हिमांशु को बरी कर दिया। पुलिस को मुखबरी के शक में पीटकर किया था अधमरा:
फर्कपुर पुलिस ने सात अक्टूबर 2018 को टैगोर गार्डन निवासी विशाल बक्शी की शिकायत पर कृष्णा कॉलोनी निवासी ईशू, पंकज व हिमांशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका कमानी चौक रेत-बजरी सप्लाई करने का कार्यालय है। जहां पर कांसापुर निवासी बलदेव नौकर लगा हुआ है, जो कि कार्यालय के ऊपर बने कमरे में रहता है। छह अक्टूबर की रात को करीब 10 बजे जब वह कार्यालय में गया, तो जहां उसे कृष्णा कालोनी निवासी मेजर सिंह (विशाल बक्शी का दोस्त) मिला, जो कि बलदेव के साथ बैठा हुआ था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक मेजर सिंह ने उसे बताया कि कृष्णा कॉलोनी निवासी पंकज व ईशू वहां पर आए। उन्होंने कार्यालय के नीचे खड़े होकर बलदेव को नीचे आने के लिए आवाजें मारी। जब वह नीचे नहीं गया, तो वे दोनों ऊपर आ गए और पुलिस को मुखबरी देने व सामान पकड़वाने की बात कहते हुए उन्होंने बलदेव का लात व घूसों से पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों बलदेव का अपने साथ बाइक पर ले गए। जब मेजर सिंह ईशू के घर गया, तो वहां वे दोनों बलदेव को पीट रहे थे। जब वे रोकने पर नहीं माने तो मेजर, बलदेव के कमरे पर चला गया।
करीब आधे घंटे बाद वे दोनों बलदेव को उसके कमरे पर लेकर आए, जहां पर उन्होंने उसे तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद बलदेव को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ईशू, पंकज व हिमांशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आठ अक्टूबर को उक्त आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।