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पति को मारने की धमकी देकर महिला को अगवा कर, जहर देकर हत्या करने वाले दोषी प्रेमी को उम्रकैद

पति को जान से मारने की धमकी देकर महिला को अगवा के बाद जहर देकर हत्या करने के दोषी मंडौली निवासी युसुफ को कोर्ट ने उम्रकैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 11:12 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 11:12 PM (IST)
पति को मारने की धमकी देकर महिला को अगवा कर, जहर देकर हत्या करने वाले दोषी प्रेमी को उम्रकैद
पति को मारने की धमकी देकर महिला को अगवा कर, जहर देकर हत्या करने वाले दोषी प्रेमी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, जगाधरी :

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पति को जान से मारने की धमकी देकर महिला को अगवा के बाद जहर देकर हत्या करने के दोषी मंडौली निवासी युसुफ को कोर्ट ने उम्रकैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला क्राइम अगेंस्ट वूमैन कोर्ट की न्यायधीश पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के दौरान 13 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया।

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ब्यूटी पार्लर जाने के बाद घर नहीं लौटी थी आरती-

21 जनवरी 2016 को गांव मंडौली निवासी रमेश कुमार ने बूड़िया गेट चौकी पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 20 जनवरी को वह अपनी बुआ की लड़की की शादी का भात भरने के लिए परिवार सहित रामलीला भवन आया था। उसकी पत्नी आरती तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर चली गई। जब वह काफी देर तक नहीं आया, तो उसने उसके मोबाइल पर फोन किया। घंटी जाने के बाद उसने फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन किया तो वह स्विच ऑफ मिला। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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22 जनवरी को मुलाना अस्पताल से आया था जहरखुरानी का रुक्का-

सरकारी वकील अमन कौशिक ने बताया कि आरती की गुमशुदगी का केस दर्ज करने के बाद पुलिस अभी मामले की छानबीन कर ही रही थी कि 22 जनवरी को एमएम अस्पताल मुलाना से रूक्का आया कि एक महिला को जहर खुरानी के मामले में भर्ती कराया गया है। जिसकी हालत बेहद गंभीर है। पुलिस ने अस्पताल पहुंच स्थिति का जायजा लिया, तो वहां आरती मिलीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरती का 164 का ब्यान दर्ज करवाया गया। पति व उसे तंग कहने की बात कहकर साथ ले गया था युसुफ-

मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए ब्यान में आरती ने कहा कि 20 जनवरी की रात को शादी में जाने के लिए जब वह पार्लर में तैयार हो रही थी, तो इस दौरान उसे युसुफ का फोन आया। जिसने फोन पर उसे तथा पति को तंग करने की धमकी दी। युसुफ मंडौली का रहने वाला है। दो दिनों तक वह युसुफ के साथ रही। बाद में उसके साथ जाने से मना करने उसने मुलाना अस्पताल में उसको जहरीली गोली खिला दी। जिसकी उसकी हालत बिगड़ी गई और बाद में उसकी मौत हो गई ।

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फोन पर बातचीत करने से बढ़ी नजदीकियां-

युसुफ ने पुलिस को बताया कि फोन पर बातचीत करने से उसकी आरती के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी। 20 जनवरी 2016 को आरती उसे गांव में मिली थी। रात को उसने फोन कर आरती को अपने पास बुला लिया। साथ चलने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया, तो उसने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे बाइक पर जबदस्ती बिठाकर रेलवे स्टेशन ले गया। सहारनपुर की ओर घुमाने के बाद वे दोनों रेलवे स्टेशन आ गए। फिर वह उसे मुलाना अस्पताल ले गया। जब पार्क में आरती ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया, तो उसने उसे जबदस्ती गोली खिला दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।


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