ताई के सिर में डंडा मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
गली में पड़ी ईट हटाने को लेकर हुई कहा-सुनी में ताई के सिर में डंडा मारकर हत्या करने के दोषी गांव खानपुर माजरा निवासी कर्मबीर को कोर्ट ने उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी,जगाधरी : गली में पड़ी ईट हटाने को लेकर हुई कहा-सुनी में ताई के सिर में डंडा मारकर हत्या करने के दोषी गांव खानपुर माजरा निवासी कर्मबीर को कोर्ट ने उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने कठोर कारावास का प्रावधान है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने सुनाया है।
यह था मामला
सरकारी वकील दिनेश सभ्रवाल ने बताया कि छप्पर पुलिस ने 19 जनवरी को गांव खानपुर माजरा निवासी आर्मी से सेवानिवृत्त सुरेशचंद की शिकायत पर गांव के कर्मबीर (रिश्ते में सुरेश चंद का भतीजा) के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुरेश ने कहा कि 18 जनवरी को सुबह करीब नौ बजे उसकी पत्नी कृष्णा भैंसों को बाडे़ में बांधकर अपने घर आ रही थी। गली में कर्मबीर की ईटें रखी हुई थीं। जब उसकी पत्नी ने कर्मबीर को ईटें हटाने के लिए कहा, तो उसने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे को कृष्णा के सिर में मार दिया। डंडा लगने के बाद कृष्णा चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पुत्रवधू और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कृष्णा को बेहोशी की हालत में यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।