Move to Jagran APP

लूटपाट के दो दोषियों को दस साल कैद

लूटपाट के दो दोषियों को दस साल कैद

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 May 2018 12:59 AM (IST)Updated: Sat, 26 May 2018 12:59 AM (IST)
लूटपाट के दो दोषियों को दस साल कैद
लूटपाट के दो दोषियों को दस साल कैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी : रास्ते में रोककर लूटपाट करने के दोषी बाड़ी माजरा निवासी लक्ष्मण तथा राहुल को कोर्ट ने 10 साल कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब चार महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया। यह था मामला-

loksabha election banner

23 दिसंबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में यमुना कैनाल ब्रिज के पास रहने वाले समुंद्र साहनी ने कहा कि वह अपने जीजा पप्पू साहनी के साथ रात को करीब साढ़े आठ बजे खजूरी रोड़ पर सब्जी लेने जा रहा था। जब वे दोनों यमुना नहर पुल नजदीक रेलवे स्टेशन पर पहुंचें, तो उन्हें तीन लड़के चादर ओढ़े मिलें। जिन्होंने उन्हें रोक लिया और पूछा कि क्या वे उन्हें जानते हैं। तब उसने जवाब दिया कि तुम तीर्थ नगर के लक्ष्मण, बाबू व डमरू हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है, चुपचाप निकाल दो। जब उन्होंने मना किया, तो तीनों ने उन्हें पकड़ लिया और जबरदस्ती जेब से पर्स निकाल लिया। जिसमें 500 रुपये के चार नोट, आधार कार्ड तथा अन्य कागजात थे। इसके बाद वे फरार हो गए। पुलिस ने मामले में बाड़ी माजरा निवासी लक्ष्मण तथा राहुल को काबू किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने उपरोक्त वारदात कबूल कर ली थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.