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पति ने बैंक अफसर पत्‍नी को कोरियर से भेजा तीन तलाक, महिला बोली- कोर्ट में लड़ूंगी लड़ाई

एक महिला बैंक अधिकारी को उसके पति ने कोरियर से पत्र में तीन तलाक लिखकर भेज दिया। पति भी एक बैंक में अधिकारी है। महिला ने अब इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 10:03 AM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 09:01 PM (IST)
पति ने बैंक अफसर पत्‍नी को कोरियर से भेजा तीन तलाक, महिला बोली- कोर्ट में लड़ूंगी लड़ाई
पति ने बैंक अफसर पत्‍नी को कोरियर से भेजा तीन तलाक, महिला बोली- कोर्ट में लड़ूंगी लड़ाई

जेएनएन, यमुनानगर। यहां एक महिला को उसके पति ने कोरियर से तीन तलाक लिखकर भेज दिया। महिला एक बैंक में अधिकारी है आैर उसका पति भी बैंक में अफसर है। मामला शहर के हरबंसपुरा कालोनी का है। कालाेनी की निवासी बैंक अधिकारी रजिया को उसके शौहर अमीन ने कोरियर से तलाक भेज दिया। रजिया ने तलाकनामे को मानने से इनकार कर दिया और शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। 

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पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की मुसिंबल शाखा में अधिकारी रजिया का निकाह 6 नवंबर 2016 को भिवानी निवासी अमीन के साथ हुआ था। अमीन भी बैंक अधिकारी है। रजिया ने बताया कि रविवार और शनिवार की छुटटी पर वह ससुराल चली जाती है। ससुराल के लोग उसके नौकरी करने पर एतराज करने लगे तो उसने अपनी पूरी सेलरी ससुराल में देनी शुरू कर दी।

रजिया का कहना है कि बीच में ससुराल वालों ने कार की मांग की तो उसने आइ-20 कार भी खरीद कर दे दी। फिर भी विवाद जारी रहा। पति अमीन उसे मायके तो छोड़ जाता, लेकिन लेने नहीं आता। सात-आठ महीने तक ऐसा ही चलता रहा। इसको लेकर पंचायत भी हुई। इसी बीच पिछले वर्ष 28 जुलाई को अमीन ने कोरियर के जरिए तलाकनामा भिजवा दिया। साथ ही मेहर की 5100 रुपये का चेक भी साथ भेजा। उस दौरान रजिया गर्भवती थी।

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तलाकनामा मिलने के बाद रजिया ने इसकी शिकायत महिला थाने में दी, तो अमीन ने माफी मांग ली थी कहा कि डिलीवरी के बाद उसे वापस ले जाएंगे। रजिया को बेटी पैदा हुई तो अमीन उसे लेने नहीं आया।  ससुराल के लोगों ने यह कह दिया कि हमारे खानदान में सभी के पास लड़कें हैं। लड़की कभी नहीं हुई। यह लड़की अमीन की नहीं है। इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। रजिया का आरोप है कि अमीन ने दूसरी शादी कर ली है। उसने फेसबुक पर भी फोटो डाल रखे हैं।

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नहीं मानती तलाक को

रजिया का कहना है कि वह तीन तलाक की प्रथा को नहीं मानती। देश में संविधान चलता है। न कि इस्लामिक कानून। इस्लाम में इस तरह से तलाक का कोई जिक्र नहीं है। तलाक आमने-सामने बैठकर होता है। मैं पढ़ी लिखी हूं। अपने हक के लिए कोर्ट में लड़ाई लडूंगी। कोर्ट में याचिका डाल रखी है। वहां से जरूर न्याय मिलेगा। तलाक के खिलाफ आवाज उठाने से उन महिलाओं को भी ताकत मिलेगी। जिनका जीवन इस तरह से तलाक के कारण बर्बाद हो रहा है।

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खत लिखकर तलाक मान्य

खत लिखकर तलाक देना इस्लाम में मान्य है। औरत को तलाक देने का अधिकार नहीं है। तलाक के इस तरह के मामले में वैसे कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन अब इस्लामिक कानून से हटकर महिला कोर्ट जा सकती है। वैसे सही तरीका यह है कि दोनों ओर के लोग बैठे और मामले का निपटारा कराएं।

                                                             - मौलाना आकिल, वेस्ट यूपी प्रभारी, जमीयत उलेमा ए हिंद।

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कोर्ट में याचिका डाल सकती है पीडि़ता

तीन तलाक के मामले में अभी तक कानून अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन पीडि़ता कोर्ट में याचिका डाल सकती है। जहां वह अपनी लड़ाई लड़ सकती है।

                                                                                                            - रामकुमार रादौरी, एडवोकेट।

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