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मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद मानसिक रोगी को मिल रही निशुल्क इलाज की सुविधा : डॉ.सुनील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लघु सचिवालय के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 08:15 AM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 08:15 AM (IST)
मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद मानसिक रोगी को मिल रही निशुल्क इलाज की सुविधा : डॉ.सुनील
मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद मानसिक रोगी को मिल रही निशुल्क इलाज की सुविधा : डॉ.सुनील

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लघु सचिवालय के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार ने मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व मनोरोग बीमारी को ठीक करने के लिए जादू-टोना, झाड़-फूंक का सहारा लिया जाता था। ऐसे मरीज को अलग रखा जाता था, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के बाद इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज होने लगा। डाक्टर मरीज के परिवार से पूरी जानकारी लेकर इलाज करने लगे। जिससे काफी मरीज ठीक हुए हैं। इस एक्ट के तहत मानसिक रोगों का इलाज निशुल्क कराया जाता है। मानसिक रोगी भी अच्छी इच्छा के अनुसार इलाज करा सकता है। उसे किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं किया जा सकता। नशा करने व डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है। इस मौके पर सीजेएम दानिश गुप्ता, पैनल अधिवक्ता यशपाल शर्मा, सुधांशु, नीमा भी मौजूद रहे।


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