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सेठी आभूषण भंडार में लूट की वारदात को अंजाम देने के पांच दोषियों को सात साल कैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी: पिस्तौल की नोंक पर बुडिया चौक के नजदीक सेठी आभूषण भंडार में लूट करने वाले पांच दोषियों को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास व एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 12:46 AM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 12:46 AM (IST)
सेठी आभूषण भंडार में लूट की वारदात को अंजाम देने के पांच दोषियों को सात साल कैद
सेठी आभूषण भंडार में लूट की वारदात को अंजाम देने के पांच दोषियों को सात साल कैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी: पिस्तौल की नोंक पर बुडिया चौक के नजदीक सेठी आभूषण भंडार में लूट करने वाले पांच दोषियों को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास व एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल साधारण कारावास का प्रावधान है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. अब्दुल माजिद की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब तीन साल 11 महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर ज्यादा लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुना दिया।

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यह था मामला:

सरकारी वकील संजीव कुमार ने बताया कि 31 जनवरी 2015 की रात को करीब आठ बजे जब सेठी आभूषण भंडार के संचालक राकेश सेठी अपने बेटे साहिल और कारीगर हरीश के साथ दुकान बंद कर रहा था। उसी समय दो युवक दुकान के अंदर आए और अंगूठी दिखाने की बात कहने लगे। पहले तो राकेश सेठी ने दुकान बंद होने की बात कहकर उन्हें मना कर दिया, लेकिन युवकों के जोर देने पर उसने अंगूठी दिखानी शुरू की। जैसे ही राकेश सेठी ने आभूषण दिखाने शुरू किए तो आरोपी युवकों ने उस पर कट्टा तान दिया। इससे पहले राकेश सेठी कुछ समझ पाते तो बाहर खड़े दो अन्य बदमाश भी दुकान में घुस गए। उन्होंने सेठी के बेटे पर पिस्तौल तान दी। उसके बाद बदमाशों ने राकेश सेठी और उसके कारीगर हरीश को दुकान में मौजूद अलमारी में बंद कर दिया। कुछ ही देर में आरोपियों ने दुकान में रखी करोड़ों रुपये की सोने की ज्वेलरी लूट ली। सारी ज्वेलरी समेट कर बदमाश पौन नौ बजे के करीब बुड़िया गेट चौकी की ओर फरार हो गए।

इन्हें हुई सजा:

सरकारी वकील के मुताबिक कोर्ट ने गांव बाबुकारा जिला गौतमबुद्ध नगर निवासी सुंदर, गांव बलवा जिला शामली निवासी महताब, गांव बरनापो जिला शामली निवासी नौशाद, गांव इशोपुर खुरगान जिला शामली निवासी इशरार, गांव भूरा शामली निवासी सोनू को सात-सात साल कैद तथा एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें सुंदर, महताब व सोनू को 21-21 हजार रुपये जुर्माना किया है। जबकि नौशाद व इशरार को 31-31 हजार रुपये जुर्माना किया है।

इन्हें कर दिया बरी:

कोर्ट ने मामले में समय चंद, रेनू, विजय व धर्मेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

इशरार के पिता शामली में हैं डॉक्टर:

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इशरार के पिता अख्तर शामली में आरएमपी डॉक्टर हैं। इशरार पहले अपने पिता के साथ उनकी दुकान पर ही काम में सहयोग करता था। इसलिए आसपास के लोग इशरार को भी डॉक्टर कहने लगे। अधिक पैसे के लालच में आरोपी मामले में पहले पकड़े गए शामली जिले के गांव बलवा निवासी मेहताब के संपर्क में आया और उसके साथ मिलकर लूट जैसी वारदात को अंजाम देने लगे।


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