नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने पर पिता दोषी करार, फैसला कल
नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने उसके पिता को दोषी करार दिया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 1
संवाद सहयोगी, जगाधरी : नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने उसके पिता को दोषी करार दिया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 18 मार्च को फैसला सुनाएगी। मामले में आठ लोगों ने कोर्ट में गवाह दी।
28 फरवरी 2019 को थाना छप्पर पुलिस ने थाने के अंतर्गत आने वाले गांव की महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ नाबालिग बेटी से छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि वह आसपास के घरों में झाडू पोचे का काम करती है। 27 फरवरी को करीब दस बजे वह रोजमर्रा की तरह लोगों के घरों में झाडू पोचा करके घर आई,तो उसकी नाबालिग बेटी रो रही थी।
शिकायत के अनुसार कारण पूछने पर बच्ची ने बताया कि पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। इससे पहले भी पापा उसके साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। किसी को बताने पर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपित को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जुआरियों को बेचने का किया प्रयास:
पीड़िता के मुताबिक एक दिन उसके पिता उसे जगाधरी ले गए। जहां पर उन्होंने लोगों के पास बैठकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके पिता के पैसे खत्म हो गए। इसके बाद उसके पिता ने उक्त लोगों को बेटी को बेचने की पेशकश की। यह बात सुनकर नाबालिग वहां से भाग निकली, जिसके बाद भी उसके पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।