दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को दस साल कैद
संवाद सहयोगी, जगाधरी(यमुनानगर) : दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी(यमुनानगर) : दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के दोषी पति द्वारकापुरी निवासी अनूज, सास वीना और ससुर राज किशोर को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। यह फैसला स्पेशल कोर्ट (क्राइम अंगेस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन) की जज पूनम सुनेजा ने सुनाया है।
वरिष्ठ उपजिला न्यायवादी सुरजीत आर्य के मुताबिक 25 अक्टूबर 2016 को जगाधरी की द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी नवविवाहिता प्रियंका (19) का शव बेडरूम में फंदे पर लटका मिला था। मृतका के पिता जियाराम व मां सरला ने बेटी की मौत का जिम्मेदार उसके पति व सास-ससुर को ठहराया था। उनके मुताबिक शादी के बाद उनकी बेटी को पति व सास ससुर ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। मांग पूरी न होने पर प्रियंका की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस को मृतका के बेडरूम से एक सुसाइड नोट मिला था। जिसमें मौत का जिम्मेदार पति, सास-ससुर व एक पड़ोसी को ठहराया गया था। जगाधरी पुलिस ने पति अनुज व सास-ससुर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रियंका ने अनुज पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। जिसके दबाव के चलते ही अनुज ने प्रियंका से शादी की थी।