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नियमानुसार ही खोले दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान : डीसी

दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। दूध डेयरी व इससे सम्बंधित गतिविधियां सुबह सात से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 04:52 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 04:52 AM (IST)
नियमानुसार ही खोले दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान : डीसी
नियमानुसार ही खोले दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान : डीसी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर: डीसी मुकुल कुमार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोलने बारे आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। दूध डेयरी व इससे सम्बंधित गतिविधियां सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे। मीरा बाजार व खेड़ा मोहल्ला बाजार की दुकानें तय दिन के अनुसार खुलेगी। ओद्यौगिक वस्तुएं, हार्डवेयर आइटमस, आटा चक्की, फल, जूस, सब्जियों, आटो रिपेयर, टायर पेंचर, कृषि संबंधित सामान, कृषि उपकरण व मरम्मत, सेलून, बारबर व नाई की दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी।

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नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की दुकानें, नगर पालिका साढौरा व रादौर, खंड सरस्वतीनगर, बिलासपुर, छछरौली व प्रतापनगर की ग्राम पंचायतों की दुकानें व लेदी की एक नंबर वाली दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को और दो नंबर वाली दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुली रहेंगी। खाने-पीने की दुकानों, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकान में अंदर बैठने पर पाबंदी होगी। होम डिलिवरी व लाकडाउन के नियमों की पालना करते हुए बाहर खड़े होकर सामान लेने के लिए सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। दवाई की दुकानें, मेडिकल रजिस्टर्ड चिकित्सक की एमरजेंसी ओपीडी, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे।

छह फीट की दूरी रखे :

दुकानदारों व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना या कपड़े से मुंह ढ़कना जरूरी होगा। छह फुट की शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा। दुकान पर हैंड सेनिटाइजेंशन की सुविधा होनी चाहिए। बड़ी दुकानों व एसी प्रतिष्ठानों व दुकानों पर सैनिटाइजेशन व थर्मल स्केनर की लिए गार्ड होने जरूरी हैं। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। दुकानों के बाहर कोई भी उत्पाद या आइटम नहीं रखेगा। दुकान के अंदर पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। दुकानों के बाहर आरोग्य सेतू मोबाइल एप डाऊनलोड करने हेतू जागरूकता सूचना को डिस्पले करें। नगरनिगम व नगरपालिका का स्टाफ बाजार एरिया को दिन में दो बार सैनिटाइज करें। सिनेमा हाल, शॉपिग माल, धार्मिक स्थल, जिमनेजियम, स्वीमिगपूल, मनोरंजक पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्ट्रोरेंट, एसेंबली हाल व जैसे अन्य स्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। खेल परिसर एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति है, परंतु दर्शकों के आने पर रोक है।


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