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शादी या निकाह पर संशय, 15 तक नारी निकेतन भेजा संघ कार्यकर्ता की बेटी को

संघ कार्यकर्ता की बेटी को सोमवार को एसीजेएम गगनदीप मित्तल की कोर्ट में पेश किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 09:41 AM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 06:53 AM (IST)
शादी या निकाह पर संशय, 15 तक नारी  निकेतन भेजा संघ कार्यकर्ता की बेटी को
शादी या निकाह पर संशय, 15 तक नारी निकेतन भेजा संघ कार्यकर्ता की बेटी को

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

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संघ कार्यकर्ता की बेटी को सोमवार को एसीजेएम गगनदीप मित्तल की कोर्ट में पेश किया गया। यहां लड़की ने कहा कि वह नबील से निकाह कर चुकी है और परिवार के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अब निकाह के दस्तावेजों की वजह से मामला फंस गया। लड़की के पिता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क रखा कि जो निकाहनामा प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। वह फर्जी है। इसमें दस जून 2018 की तारीख है। पुलिस ने भी अपना तर्क रखा कि लड़की की ओर से प्रोटेक्शन के लिए 19 जून को डाक से एक दस्तावेज एसपी के नाम भेजा है। उसमें हिदू रीति-रिवाज से चंडीगढ़ में नबील के साथ शादी करने की बात कही है। नबील भी हमारे पास नहीं आया। माहौल ठीक रहे और इन दस्तावेजों की जांच हो सके। ऐसे में लड़की को फिलहाल नारी निकेतन ही भेजा जाना चाहिए। सीआइए टू के इंचार्ज श्रीभगवान यादव ने बताया कि अब इस मामले में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। दोपहर दो बजे के बाद लड़की को पेश किया। लड़की के परिजन भी कोर्ट पहुंचे थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। परिजनों से नहीं की बात

जज ने अलग से लड़की के बयान लिए। इस दौरान लड़की के परिजनों ने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। पहले यह दिए थे लड़की ने बयान

शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने बयान दिए थे कि वह किसी पर कार्रवाई नहीं कराना चाहती। उसने कालका में नबील से निकाह किया है। सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन दस्तावेजों में कमी होने की वजह से आगे की तारीख मिल गई। इस दौरान वह चंडीगढ़ होटल में रूके और अमृतसर भी गए। 17 जून को वह कोर्ट में अपने अधिवक्ता के पास जा रहे थे, तभी परिजन व अन्य उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद वह पांच जून को पोंटा साहिब से बिहारीगढ़ आ गई और पुलिस उसे यहां ले आई। ये है मामला :

संघ कार्यकर्ता की बेटी दस जून को लापता हो गई थी। आरोप पड़ोस के ही नबील पर अपहरण करने का लगा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा। तब मामला एडीजीपी तक पहुंचा और तुरंत इस मामले में लड़की के पिता की शिकायत पर नबील व अन्य लोगों पर 366, 120 बी, 379 के तहत केस दर्ज करवाया था।


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