किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मनीष को जज पायल बंसल की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मनीष को जज पायल बंसल की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
2018 में साढौरा थाना में पुलिस को एक किशोरी ने शिकायत दी थी कि उसके गांव का ही मनीष उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उसे कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन किशोरी घर के बाहर खड़ी, तो मनीष ने उसका हाथ पकड़कर जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। शोर मचाने पर आरोपित वहां से फरार हो गया। इस बारे में किशोरी ने अपनी मां को बताया, तो वह मनीष के घर शिकायत लेकर पहुंची। उसके परिजनों ने भी उल्टा उन्हें दोष देना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। बाद में पोक्सो 8 के तहत धारा इजाद की गई। आरोपित को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से केस कोर्ट में विचाराधीन था।