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कॉलेज पर लगाया आरटीआइ के तहत सूचना न देने का आरोप

शहर के एक निजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व महासचिव पर जगाधरी निवासी डॉ. एस. गर्ग ने आरटीआइ के तहत सूचना न दिए जाने का आरोप लगाया है। एस. गर्ग ने कहा कि उन्होंने 20 जनवरी 2018 के तहत सूचना के अधिकार के तहत कॉलेज से अब तक आरटीआइ एक्ट में मिले आवेदनों की सूची मांगी थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 08:10 AM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 06:31 AM (IST)
कॉलेज पर लगाया आरटीआइ के तहत सूचना न देने का आरोप
कॉलेज पर लगाया आरटीआइ के तहत सूचना न देने का आरोप

जासं, यमुनानगर : शहर के एक निजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व महासचिव पर जगाधरी निवासी डॉ. एस. गर्ग ने आरटीआइ के तहत सूचना न दिए जाने का आरोप लगाया है। एस. गर्ग ने कहा कि उन्होंने 20 जनवरी 2018 के तहत सूचना के अधिकार के तहत कॉलेज से अब तक आरटीआइ एक्ट में मिले आवेदनों की सूची मांगी थी। परंतु कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य और जनसूचना अधिकारी ने सूचना देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिस पर उसने प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाए गए कॉलेज के महासचिव के पास भी अपील की, परंतु उन्होंने भी सूचना देने के आदेश देने की बजाय अपने आदेश में नौ मार्च को लिख दिया कि उनके कॉलेज के जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को सूचना प्रदान कर दी है। प्रार्थी ने अपनी अपील में कोई सूचना या दस्तावेज ही नहीं मांगा है। जिस पर उसने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। आयोग ने कॉलेज को मांगी सूचना 15 दिनों में उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। साथ ही ये भी कहा कि सूचना लेने में हुई परेशानी को देखते हुए कॉलेज को उसे 4000 रुपये बतौर हर्जाना देना होगा यदि अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की। कॉलेज ने सात दिन में हर्जाना व सूचना देने की बात कही। डॉ. एस. गर्ग का आरोप है कि अभी तक उसे सूचना व जुर्माना कुछ भी नहीं दिया है।

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