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    Haryana: मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब लड़का होने पर भी मिलेंगे पांच हजार रुपये

    Updated: Mon, 05 Feb 2024 03:21 PM (IST)

    हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत नियमों में संशोधन किया गया है। इस योजना के अनुसार अब कामगार महिलाओं के दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये की राशि दी जाएगी। अब तक पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी। ये राशि गर्भावस्था महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है।

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    मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में हुआ बदलाव (सांकेतिक)।

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में संशोधन किया है। इस योजना के तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये की राशि दी जाएगी। ये राशि गर्भावस्था के दौरान हुए कामगाार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है।

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    कामगार महिलाओं के मद्देनजर हुआ नियमों में बदलाव

    डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर पांच हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को दो किस्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किस्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किस्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलेंगे।

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    इस श्रेणी में आने वाली महिलाएं होंगी पात्र

    डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी।

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