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नशीली गोलियों व कैप्सूल मिलने पर केमिस्ट दोषी करार, फैसला 17 को

यमुनानगर बस अड्डे के पास 1386 नशीली गोलियों व 288 कैप्सूल के साथ पकड़े गए प्रेम नगर मॉडल टाउन निवासी केमिस्ट परमजीत सिंह को दोषी करार दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 09:15 AM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 09:15 AM (IST)
नशीली गोलियों व कैप्सूल मिलने पर केमिस्ट दोषी करार, फैसला 17 को
नशीली गोलियों व कैप्सूल मिलने पर केमिस्ट दोषी करार, फैसला 17 को

संवाद सहयोगी, जगाधरी :

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यमुनानगर बस अड्डे के पास 1386 नशीली गोलियों व 288 कैप्सूल के साथ पकड़े गए प्रेम नगर मॉडल टाउन निवासी केमिस्ट परमजीत सिंह को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल की कोर्ट 17 फरवरी को फैसला सुनाएगी।

शहर यमुनानगर पुलिस ने 14 अक्टूबर 2017 को औषधी अधिकारी रितू मैहला की शिकायत पर परमजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक एएसआई रामकुमार पुलिस टीम के साथ बस अड्डा चौक पर चेकिंग कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली की औद्योगिक क्षेत्र में कैमिस्ट द्वारा नशीली दवाइयों की सप्लाई का काम किया जाता है, जो एक पोलिथिन में दवाइयां लेकर बस अड्डा चौक की ओर आने वाला है। करीब 20 मिनट बाद एक व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र की ओर से आता दिखा। जिसके हाथ में एक पोलिथिन थी। पुलिस ने जब उसे काबू कर उससे पुछताछ की, तो उसने अपना नाम परमजीत निवासी प्रेमनगर मॉडल टाउन बताया। पुलिस ने मौके पर औषधी नियंत्रण अधिकारी रितू मैहला को बुलाया। जब उसने पोलिथिन की जांच की, तो उसमें प्रतिबंधित गोलियां व कैप्सूल मिलें। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


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