प्रत्याशी केवल चुनावी बैंक खाते से ही कर सकते हैं भुगतान : उपायुक्त
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार के खर्च के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैंक खाते से ही चुनाव खर्च का भुगतान किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रकार के खर्च के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैंक खाते से ही चुनाव खर्च का भुगतान किया जा सकता है। अन्य किसी बैंक खाते से किया गया भुगतान चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशी केवल 10 हजार रुपये के खर्च का ही नकद भुगतान किया जा सकता है।
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा प्रतिदिन खर्च के नोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) को रिपोर्ट दी जा रही है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के शेडों रजिस्ट्र तैयार किए जा रहे हैं। इन दोनों प्रकार के रजिस्ट्ररों की समीक्षा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक द्वारा 10, 14 और 18 अक्टूबर को की जाएगी। 10 अक्टूबर को प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक पंचायत भवन यमुनानगर में प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण किया जाएगा। अनुपस्थित रहने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रत्याशी के स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत खर्च एजेंट भी रजिस्ट्रों का निरीक्षण करवा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रत्याशी अपने चुनाव एजेंट समय से नियुक्त करें। मतदान के दिन सायं 3 बजे के बाद एजेंट को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।