सिर पर कुल्हाड़ी मारने वाला भाई हत्या का दोषी करार, फैसला 13 को
सिर पर कुल्हाड़ी मारकर भाई की हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने दामला के मॉडल टाउन गांव निवासी बलजिद्र को दोषी करार दिया है। फैसला 13 नवंबर को सुनाया जाएगा।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : सिर पर कुल्हाड़ी मारकर भाई की हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने दामला के मॉडल टाउन गांव निवासी बलजिद्र को दोषी करार दिया है। फैसला 13 नवंबर को सुनाया जाएगा।
यह था मामला
सरकारी वकील दिनेश संभ्रवाल ने बताया कि यमुनानगर पुलिस ने मॉडल टाउन निवासी कमलेश की शिकायत पर 31 मई को उसके देवर बलजिद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को कमलेश ने बताया कि उसका पति नरेंद्र शादीपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। 31 मई की शाम करीब सात बजे उसका पति घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी दौरान बलजिद्र हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गाली देता हुआ पहुंचा। उसने उसके पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बिडा निकलने से कुल्हाड़ी सिर में ही फंसी रह गई। लोगों ने नरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अस्पताल में इलाज के दौरान 6 जून को नरेंद्र की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा जोड़ दी। पुलिस ने बलजिद्र को काबू कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
घर खाली कराने के लिए था विवाद
पुलिस के मुताबिक नरेंद्र और बलजिद्र के बीच घर खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था। बलजिद्र शराब का आदी हो गया था औरगांव में अकसर झगड़ा करता रहता था। जिस कारण नरेंद्र उससे घर खाली कराना चाहता था। इसी विवाद के चलते 31 मई को बलजिद्र ने अपने भाई नरेंद्र पर कुल्हाड़ी से हमला किया था।