भीड़ वाले बाजार में पटाखों व आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध, निगरानी के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीवाली मनाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट गिरीश अरोड़ा ने विस्फोटक एक्ट 2008 की धारा 84 व 88 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत अब भीड़ भरे बाजारों में पटाखों व आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीवाली मनाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट गिरीश अरोड़ा ने विस्फोटक एक्ट 2008 की धारा 84 व 88 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत अब भीड़ भरे बाजारों में पटाखों व आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
डीसी ने बताया कि शहरों व कस्बों में पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। यमुनानगर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए सिटी सेंटर पार्क, रेलवे वर्कशाप में रेलवे मैदान की खुली जगह निर्धारित की गई हैं। जगाधरी शहर में पुरानी कचहरी के सामने कैंपिंग मैदान, पुरानी कचहरी के पीछे कै¨म्पग मैदान(वेस्टर्न साइड) जगाधरी व सेक्टर 18 हुडा मैदान के पीछे हुड्डा कार्यालय दक्षिण साइड,सेक्टर 18 हुडा मैदान के पीछे हुडडा कार्यालय नॉर्थ साइड, सेक्टर 18 हुड्डा ओपन स्पेस नियर टाउन पार्क नॉर्थ साइड में, छछरौली में राजकीय उच्च विद्यालय छछरौली के मैदान में, रादौर में नगरपालिका की खाली पड़ी जमीन व बीडीपीओ कार्यालय रादौर में, बिलासपुर में मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, साढौरा में हिन्दू स्कूल सढौरा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने मैदान में, खिजराबाद में खेल का मैदान बाम्बेपुर रोड खिजराबाद तथा सरस्वती नगर में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सामने खुला स्थान पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। एडीसी ओवरऑल इंचार्ज बनाए गए हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार जगाधरी को यमुनानगर और रेलवे वर्कशाप क्षेत्र में, बीडीपीओ जगाधरी को जगाधरी व बूडि़या क्षेत्र के लिए, बीडीपीओ बिलासपुर को बिलासपुर क्षेत्र, बीडीपीओ रादौर को रादौर क्षेत्र, नायब तहसीलदार सढौरा को साढौरा क्षेत्र, नायब तहसीलदार खिजराबाद को खिजराबाद क्षेत्र, बीडीपीओ सरस्वती नगर को सरस्वती नगर क्षेत्र, बीडीपीओ छछरौली को छछरौली क्षेत्र का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया तथा बीडीपीओ खिजराबाद व बीडीपीओ सढौरा को आरक्षित मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
50 मीटर खुला क्षेत्र रखना होगा दुकान के आगे
पटाखा विक्रेता की दुकान के आगे कम से कम 50 मीटर का खुला क्षेत्र होना चाहिए तथा दुकाने अग्निरोधक वस्तुओं से बनी हुई होनी चाहिए। इसके साथ-साथ पटाखे बेचने के स्थान पर अग्निशमन यंत्र तैयार हालत में होना चाहिए। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच ही पटाखे बेचे जा सकेंगे।