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मोगली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छात्रा के सुसाइड का मामला नंबर गेम 12 फरवरी को जीएनजी कॉलेज की छात्रा कविता ने कर ल

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Feb 2019 06:26 PM (IST)Updated: Tue, 26 Feb 2019 06:26 PM (IST)
मोगली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मोगली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छात्रा के सुसाइड का मामला नंबर गेम

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12 फरवरी को जीएनजी कॉलेज की छात्रा कविता ने कर ली थी आत्महत्या

25 फरवरी को मोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

सुसाइड नोट लिख जहरीला पदार्थ निगलकर जान देने वाली बीए फाइनल की छात्रा कविता की मौत के आरोपित मोहित उर्फ मोगली की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपित ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। वह भी खारिज हो गई है। इस केस की जांच पहले एसआइ बलबीर ¨सह कर रहे थे। उनका तबादला होने के बाद फिलहाल यह केस किसी को नहीं दिया गया है। सिटी थाना प्रभारी नवीन ने बताया कि सब इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। उनके स्थान पर नए सब इंस्पेक्टर आए हैं। अब उनमें से ही किसी को यह केस देंगे।

12 फरवरी को जीएनजी कॉलेज की बीए फाइनल की छात्रा और गलौली निवासी कविता ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसे अस्पताल में गांव का ही मोहित उर्फ मोगली लेकर आया था। जो उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। कविता के पिता राजकुमार और मां लाभकौर ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने आरोपित की वजह से जहर खाया है। मां का यहां तक आरोप था कि कविता को मोहित ने जहर दिया है। हालांकि पुलिस शिकायत में उसके पिता राजकुमार ने आरोपित पर उनकी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस कई बार दे चुकी दबिश

पुलिस कई बार मोहित की गिरफ्तारी के लिए उसके गांव में दबिश दे चुकी है, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। उसका कोई पता अभी तक पुलिस को नहीं लग सका है। मृतक छात्रा के परिजन भी आरोपित की गिरफ्तारी की मांग के लिए पुलिस से मिल चुके हैं।


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