सबूतों के अभाव में बरी हो गए मोबाइल झपटमारी के आरोपित
मोबाइल झपटने के केस में पुलिस ने जिन दो आरोपितों को पकड़ा था उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट में शिकायतकर्ता ने उन्हें पहचानने से इन्कार कर दिया। वहीं मोबाइल की मलकीयत भी साबित नहीं हो सकी। इसी आधार पर जज विमलेश तंवर ने आरोपित सूर्यकांत और सन्नी को बरी कर दिया।
संस, जगाधरी : मोबाइल झपटने के केस में पुलिस ने जिन दो आरोपितों को पकड़ा था, उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट में शिकायतकर्ता ने उन्हें पहचानने से इन्कार कर दिया। वहीं मोबाइल की मलकीयत भी साबित नहीं हो सकी। इसी आधार पर जज विमलेश तंवर ने आरोपित सूर्यकांत और सन्नी को बरी कर दिया।
रामपुरा कॉलोनी के संजीव कुमार ने 14 दिसंबर, 2018 को शहर यमुनानगर थाने में शिकायत दी थी कि वह कुरुक्षेत्र से लौट रहा था। बस स्टैंड बाइक पर तीन युवक आए और उसका मोबाइल झपट ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने साबापुर के सूर्यकांत और सन्नी को पकड़ा। दावा किया गया था कि उन्होंने ही मोबाइल छीना है। एक अन्य आरोपित को भी पकड़ा गया, लेकिन नाबालिग था। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। सूर्यकांत और सन्नी का केस जज विमलेश तंवर की कोर्ट में चल रहा था।