जिले में पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर पाबंदी
- उपायुक्त के निर्देशों पर सभी उपमंडलों व थाना क्षेत्रों में जांच अधिकारी नियुक्त जागरण संवाददाता, सोनीपत उपायुक्त विनय ¨सह ने जिले में पटाखों के बिक्री व प्रयोग पर पूर्णतय पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए उन्होंने उपमंडलों व थाना क्षेत्रों में जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर लिए संज्ञान के मद्देनजर आमजन के स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत यह निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत दीवाली के अवसर पर जिला सोनीपत की सीमा में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। विस्फोटक अधिनियम 200
जागरण संवाददाता, सोनीपत: उपायुक्त विनय ¨सह ने जिले में पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर पूर्णतय पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए उन्होंने उपमंडलों व थाना क्षेत्रों में जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर लिए संज्ञान के मद्देनजर आमजन के स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत यह निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत दीवाली के अवसर पर जिला सोनीपत की सीमा में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत नियम 127 व 128 के तहत सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निर्देशों में उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखने, मानव जीवन को खतरे की आशंका, स्वास्थ्य एवं संपत्ति की सुरक्षा व पर्यावरण प्रदूषण की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इन निर्देशों के तहत जिले में पटाखे व विस्फोटक की बिक्री, लदान व उतारने से लेकर बाहरी देशों से पटाखों के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। यही नहीं जिले में पटाखे जलाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त विनय ¨सह ने कहा कि इन निर्देशों की पालना व नियमित चै¨कग के लिए जांच टीमों का गठन भी किया गया है। इनमें चारों उपमंडलों में एसडीएम टीम के सुपरवाइजर होंगे। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में भी अलग-अलग अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं।