परिवहन आयुक्त के आदेश स्कैन कर लाखों का घपला
सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरटीए कार्यालय से जुड़े एक बड़े गड़बड़झाले से पर्दा उठाया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरटीए कार्यालय से जुड़े एक बड़े गड़बड़झाले से पर्दा उठाया है। दिल्ली की एक फर्म को केवल बसों में सीएनजी किट लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन फर्म ने परिवहन आयुक्त के आदेशों में छेड़छाड़ कर डंपर और हाइवा तक में सीएनजी किट लगा दी। इनको मिलीभगत के आधार पर आरटीए कार्यालयों से पास भी कराया जाता रहा। जांच के बाद अब सीएम फ्लाइंग के एसआइ ने सिटी थाना में कंपनी के संचालक व अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
सीएम फ्लाइंग के एसआइ कृष्ण कुमार ने बताया कि दिल्ली की जियोलैट ऑटो गैस इंडस्ट्री को टाटा-1512 टीसी और एम-3 बसों में सीएनजी किट लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था। फर्म ने मुनाफा कमाने के चलते सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ की। इसके बाद लोडेड ाहन डंपर और हाइवा आदि में भी सीएनजी गैस किट लगानी शुरू कर दी। इससे शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। आरोप है कि फर्म ने मिलीभगत कर दलालों व अन्य के माध्यम से उन्हें पास भी करा लिया। जांच में सोनीपत में 50 से ज्यादा वाहनों की पहचान कर ली गई है। ऐसे वाहनों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें पास कराया गया था। फर्म ने गलत तरीके से वाहनों में सीएनजी किट लगाई हैं जबकि फर्म के पास सिर्फ बस में ही सीएनजी किट लगाने का सर्टिफिकेट था। सिटी थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के एसआइ कृष्ण कुमार के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने कंपनी संचालक व अन्य पर भादसं की धारा 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस तरीके से फर्म ने गलत तरीके से वाहनों में सीएनजी किट लगवाई और उसे आरटीए कार्यालय से पास भी कराया, उसमें अन्य की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है।
- संदीप कुमार, एसएचओ, थाना सिटी