Move to Jagran APP

परिवहन आयुक्त के आदेश स्कैन कर लाखों का घपला

सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरटीए कार्यालय से जुड़े एक बड़े गड़बड़झाले से पर्दा उठाया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 11:07 PM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 11:07 PM (IST)
परिवहन आयुक्त के आदेश स्कैन कर लाखों का घपला
परिवहन आयुक्त के आदेश स्कैन कर लाखों का घपला

जागरण संवाददाता, सोनीपत : सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरटीए कार्यालय से जुड़े एक बड़े गड़बड़झाले से पर्दा उठाया है। दिल्ली की एक फर्म को केवल बसों में सीएनजी किट लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन फर्म ने परिवहन आयुक्त के आदेशों में छेड़छाड़ कर डंपर और हाइवा तक में सीएनजी किट लगा दी। इनको मिलीभगत के आधार पर आरटीए कार्यालयों से पास भी कराया जाता रहा। जांच के बाद अब सीएम फ्लाइंग के एसआइ ने सिटी थाना में कंपनी के संचालक व अन्य पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

loksabha election banner

सीएम फ्लाइंग के एसआइ कृष्ण कुमार ने बताया कि दिल्ली की जियोलैट ऑटो गैस इंडस्ट्री को टाटा-1512 टीसी और एम-3 बसों में सीएनजी किट लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था। फर्म ने मुनाफा कमाने के चलते सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ की। इसके बाद लोडेड ाहन डंपर और हाइवा आदि में भी सीएनजी गैस किट लगानी शुरू कर दी। इससे शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। आरोप है कि फर्म ने मिलीभगत कर दलालों व अन्य के माध्यम से उन्हें पास भी करा लिया। जांच में सोनीपत में 50 से ज्यादा वाहनों की पहचान कर ली गई है। ऐसे वाहनों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें पास कराया गया था। फर्म ने गलत तरीके से वाहनों में सीएनजी किट लगाई हैं जबकि फर्म के पास सिर्फ बस में ही सीएनजी किट लगाने का सर्टिफिकेट था। सिटी थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के एसआइ कृष्ण कुमार के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने कंपनी संचालक व अन्य पर भादसं की धारा 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस तरीके से फर्म ने गलत तरीके से वाहनों में सीएनजी किट लगवाई और उसे आरटीए कार्यालय से पास भी कराया, उसमें अन्य की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है।

- संदीप कुमार, एसएचओ, थाना सिटी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.