ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि स्थगित, अब तक हुए 6766 आवेदन
नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से राहत भरी खबर है। अब वे निदेशालय के आगामी आदेशों तक निजी स्कूलों में दाखिला पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से राहत भरी खबर है। अब वे निदेशालय के आगामी आदेशों तक निजी स्कूलों में दाखिला पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निदेशालय ने कोरोना के चलते आवेदन की 31 मार्च अंतिम तिथि स्थगित कर दी है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति सामान्य होने पर ही अंतिम तिथि जारी होगी, तब तक अभिभावक बच्चों के आवेदन कर सकेंगे। नियम के तहत अब तक 6766 आवेदन आ चुके हैं।
नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में निश्शुल्क शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा दी जाती है। इसके तहत हर वर्ष ऑनलाइन आवेदन के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर निजी स्कूलों में दाखिला कराया जाता है। इसके अलावा अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद एक कॉपी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होती है। नियम के तहत जिले में इस बार निजी स्कूलों में 13,420 सीटों पर दाखिले होंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चली हुई है। यह प्रक्रिया पहले 20 मार्च तक थी, लेकिन बाद में इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस दौरान अभिभावकों से घरों में ही रहकर ऑनलाइन आवेदन करने की कही थी। अब दो दिन शेष तो निदेशालय ने कोरोना के चलते ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी है। कहां कितने हुए आवेदन
ब्लॉक ऑनलाइन आवेदन
सोनीपत ---- 3577
खरखौदा --- 935
गन्नौर ------- 778
राई -------- 590
गोहाना ----- 542
मुंडलाना ---- 258
कथूरा ------- 86 नियम 134-ए के तहत 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में निदेशालय की ओर से यह आदेश मिले हैं। स्थिति सामान्य के बाद अंतिम तिथि जारी की जाएगी, तब तक अभिभावक बच्चों के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभिभावक घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकें, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया जा रहा है। इससे आवेदन करने की प्रक्रिया को समझाया जाएगा।
- मनोज वर्मा, नोडल अधिकारी, नियम 134-ए, सोनीपत।