साढ़े तीन टन की क्षमता वाले वाहन का 16 टन में चालान
परिवहन विभाग के अफसरों पर वाहन मालिक ने जांच के नाम पर मनमानी का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत :
गाजियाबाद परिवहन विभाग के अफसरों पर सोनीपत निवासी एक वाहन मालिक ने गलत चालान काटने का आरोप लगाया है। सोनीपत परिवहन प्राधिकरण के सचिव से की गई शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि गाजियाबाद नहीं जाने के बावजूद गाजियाबाद परिवहन विभाग ने भारी भरकम जुर्माने का चालान भेजा है। चालान काटने वाले अधिकारी ने साढ़े तीन टन भार क्षमता वाले वाहन में 16 टन सामान लदा दिखाया है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी हाल में इस वाहन में 16 टन सामान लादना संभव नहीं है।
पिपली खेड़ा गांव निवासी प्रवीण मलिक उर्फ मोनू ने बताया कि उसके पास टाटा-407 माल वाहक वाहन संख्या एचआर 69 सी 4150 है। उसकी क्षमता साढ़े तीन टन की है। उसमें अधिकतम चार टन सामान लादा जा सकता है। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र से 14 सितंबर को वाहन माल लादकर जिले के गांव वाजिदपुर सबौली गया था। इस आवागमन का ई-वे बिल उसके पास उपलब्ध है। गाजियाबाद संभाग के परिवहन अधिकारियों ने उसके वाहन को 14 सितंबर को वसुंधरा क्षेत्र में दिखाया है। अफसरों ने चालक पर वाहन को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए चालान काटा है और वाहन में 16 टन माल लदा होने की बात कहकर भारी जुर्माना लगाया है। इसमें साथ ही आरसी, ड्राइविग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ध्वनि प्रदूषण फैलाने, टैक्स का भुगतान न करने और बीमा के कागजात न होने की धाराएं लगाई हैं। इस मामले में अकेले ओवरलोड का ही 18 हजार का चालान काटा गया है। इसके चलते उसके वाहन की पासिग नहीं हो रही है। परेशान वाहन मालिक ने शुक्रवार को 38 हजार रुपये जुर्माना राशि जमा करा दी है।
ये सरासर नाइंसाफी है। मेरा वाहन उस दिन गाजियाबाद गया ही नहीं। इसके प्रमाण मेरे पास हैं। जिस स्थान पर वाहन दिखाया गया है, वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा सकती है। मैं किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हूं। इस मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा। ।
- प्रवीण कुमार मलिक, वाहन मालिक, निवासी सोनीपत
ऐसा नहीं होना चाहिए। चालान रिपोर्ट का आफिस के रिकार्ड से मिलान करने के बाद ही सही स्थिति सामने आ सकेगी। शनिवार को इस मामले की फाइल मंगवाकर देखी जाएगी। बेवजह किसी वाहन चालक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
- राजेश सिंह, उप संभागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद