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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं श्रमिक : उपायुक्त

उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस आफ अन-आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण बिल्कुल निशुल्क है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Oct 2021 05:33 PM (IST)Updated: Sun, 03 Oct 2021 05:33 PM (IST)
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं श्रमिक : उपायुक्त
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं श्रमिक : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, सोनीपत: उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने उपरांत ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।

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उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस आफ अन-आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण बिल्कुल नि:शुल्क है। पंजीकरण उपरांत श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आई-कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार द्वारा चलाई गई जा रही हैं, का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यूनिक आई-कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम एवं रोजगार विभाग या सीएससी से प्राप्त की जा सकती है।

ये लोग करवा सकते हैं यूनिक आई कार्ड के लिए पंजीकरण :

उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।


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