मुरथल के 42 ढाबों को नगर निगम का नोटिस
गीले कचरे के प्रबंधन में कोताही बरत रहे मुरथल के 42 ढाबों को नगर निगम ने नोटिस थमाया है। बल्क वेस्ट जेनरेटर (ज्यादा मात्रा में कचरा पैदा करने वाले) ये ढाबे बार-बार कहने के बावजूद कंपोस्ट प्लांट लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : गीले कचरे के प्रबंधन में कोताही बरत रहे मुरथल के 42 ढाबों को नगर निगम ने नोटिस थमाया है। बल्क वेस्ट जेनरेटर (ज्यादा मात्रा में कचरा पैदा करने वाले) ये ढाबे बार-बार कहने के बावजूद कंपोस्ट प्लांट लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। नोटिस के साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि 15 दिन के अंदर गीले कचरे के उचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई तो जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नगर निगम अन्य ऐसी यूनिटों पर भी नजर रख रहा है, जहां से 50 किलो से ज्यादा गीला कचरा रोजाना निकलता है। इन यूनिटों को कंपोस्ट प्लांट लगाना जरूरी है।
गीला कचरा अधिक निकलने वाले ढाबा संचालकों के कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाने के कारण स्वच्छता अभियान प्रभावित हो रहा है। वहीं, स्वच्छता रैंकिग पर भी इसका असर पड़ता है। नियम के मुताबिक 50 किलो या इससे अधिक कचरा निकलने वाले संस्थानों विश्वविद्यालयों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, अस्पताल, बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों, आरडब्ल्यूए को अपने यहां पर कंपोस्ट प्लांट लगाना जरूरी है। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी हैं। नगर निगम क्षेत्र में एक हजार से अधिक ऐसी यूनिट हैं, जिनसे अधिक गीला कचरा निकलता है, लेकिन ज्यादातर ने कंपोस्ट प्लांट नहीं लगाए हैं। नगर निगम की ओर से ऐसे संचालकों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में मुरथल के 42 ढाबों को नोटिस थमाया गया है। इन्हें कचरे के उचित प्रबंधन का स्वयं घोषणापत्र 15 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत किसी भी स्तर पर अवहेलना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बल्क वेस्ट जेनरेटरों को कंपोस्ट प्लांट लगाने के लिए कहा गया था। इस नियम का पालन न करने वालों को नोटिस देकर चेताया गया है। यदि 15 दिन में सही व्यवस्था नहीं की गई तो एनजीटी के नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- साहब सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम