Sonipat Liquor Scam: भूपेंद्र की जमानत याचिका खारिज, भाई को भी नही मिली राहत
मुख्य आरोपित भूपेंद्र की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपित जितेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
सोनीपत, संजय निधि। खरखौदा शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपित भूपेंद्र व उसके भाई जितेंद्र की अग्रिम जमानत की याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई होगी। बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान काेर्ट ने अगली तारीख दे दी। भूपेंद्र पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि उसका भाई जितेंद्र अभी फरार है। मामले में फरार चल रहे आरोपितों की संपत्ति अटैच करने की तैयारी भी की जा रही है।
शराब तस्करी के आरोपित भूपेंद्र ने 7 मामलों में जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी है। वह फिलहाल पानीपत जेल में बंद है, जबकि उसका भाई जितेंद्र फरार है। जितेंद्र ने भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका लगाई थी। दोनों की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 19 जून की तारीख तय कर दी।
इसके अलावा बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर जसबीर ने हाईकोर्ट व आबकारी विभाग के कर्मचारी सुनील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगा रखी है। मामले में बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर, भूपेंद्र के भाई जितेंद्र, भूपेंद्र को हथियार देने वाले संजय, उनके साथी सतीश व आबकारी विभाग के कर्मचारी सुनील की संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है।
आरोपित भूपेंद्र व उसके भाई जितेंद्र की जमानत पर अब 19 जून को सुनवाई होगी। मामले में फरार आरोपितों की तलाश है। वहीं, उनकी संपत्ति अटैक करने की भी प्रक्रिया चलाई जा रही है।
मंदीप, प्रभारी,थाना खरखौदा।