केबल संचालक सुनील हत्याकांड में देवेंद्र उर्फ लीलू को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, सोनीपत: कुख्यात बदमाश देवेंद्र उर्फ लीलू केबल संचालक सुनील रोहद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।जुलाई 2011 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत में चल रही थी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : कुख्यात अपराधी देवेंद्र उर्फ लीलू को केबल संचालक सुनील रोहद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जुलाई 2011 के इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत में चल रही थी। देवेंद्र उर्फ लीलू को करीब एक साल पहले पुरखास के अजीत पहलवान हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मामले का दोषी देवेंद्र उर्फ लीलू फरवरी 2016 में गाजियाबाद की रहने वाली व स्नैपडिल की इंजीनियर दीप्ति सरना अपहरण कांड से सुर्खियों में आया था।
21 जुलाई 2011 को रोहतक के गांव रोहद निवासी सुनील की शहर के सेक्टर-15 हुडा कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को दी शिकायत में रोहद गांव निवासी अनिल ने बताया था कि उसका भाई सुनील सोनीपत के सेक्टर-15 में रहकर केबल का काम करता था। करीब चार साल पहले 12 दिसंबर 2007 को सेक्टर-23 निवासी कुलदीप अपने साले के साथ उनके घर आया था, जहां सुनील के साथ उसका झगड़ा हो गया, जिसमें साले बीरसेन की मौत हो गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 25 अगस्त 2011 को इसकी तारीख थी। उसने आशंका जताई थी कि कुलदीप ने ही षड्यंत्र के तहत उसके भाई की हत्या कराई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुनील की सेक्टर-23 निवासी कुलदीप व जटवाड़ा निवासी प्रवीन के साथ केबल को लेकर रंजिश चल रही थी। इसके चलते कुलदीप, प्रवीन व हरसाना कलां निवासी उसके मामा के लड़के नवीन ने षड्यंत्र के तहत गांव कामी निवासी देवेंद्र उर्फ लीलू व गांव कथूरा निवासी बिजेंद्र उर्फ बिजा को सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी। वारदात के बाद से देवेंद्र उर्फ लीलू फरार चल रहा था। बाद में फरवरी 2016 में स्नैपडिल की इंजीनियर दीप्ति सरना अपहरण कांड में गाजियाबाद पुलिस ने देवेंद्र उर्फ लीलू को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र को सोनीपत पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। अब सुनील रोहद हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनवाई है।