सिर में रॉड मार कर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
सोनीपत: सिर में रॉड चोट मार कर युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देने के एक दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है। वर्ष 2016 हुई धनाना गांव के युवक की हत्या के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.एसके गर्ग की अदालत में चल रही थी। जिसमें मंगलवार को फैसला आया है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव धनाना में 5 नवंबर को गांव के युवक सुनील उर्फ लिल्ली का शव मिला था। सुनील घर से घुमने के लिए बाहर गया था। उसके सिर में किसी वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने उसके भाई राजनारायण की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।स्पेशट इन्वेस्टिगेशन टीम ने
- नवंबर 2016 में हुई थी गांव धनाना निवासी सुनील की हत्या
जागरण संवाददाता, सोनीपत : सिर में रॉड चोट मारकर युवक की हत्या करने के एक दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 हुई धनाना गांव के युवक की हत्या के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. एसके गर्ग की अदालत में चल रही थी, जिसमें मंगलवार को फैसला आया है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गांव धनाना में 5 नवंबर 2016 को गांव के युवक सुनील उर्फ लिल्ली का शव मिला था। सुनील घर से घूमने के लिए बाहर गया था। उसके सिर में किसी रॉड से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने उसके भाई राजनारायण की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 8 नवंबर को हत्या की वारदात से पर्दा उठाते हुए गांव के ही युवक पवन को गिरफ्तार किया था। पवन ने पुलिस को बताया कि छह वर्ष पहले सुनील ने उसकी मां के साथ अभद्रता की थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने सुनील के सिर में रॉड मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसे पता था कि वह अक्सर वाटर वर्क्स की ओर जाता है। वारदात से पहले उसने कई दिन सुनील की रेकी भी की थी।
वारदात वाले दिन जब वह घूमने के लिए गया था तो उसने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया था। अब मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. एसके गर्ग की अदालत ने पवन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।